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Hisar News: हत्या के प्रयास के क्रॉस केस में 5 दोषियों को 5-5 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2024 10:56 PM IST
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5 convicts sentenced to 5 years in cross case of attempt to murder

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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दर्ज हुए क्रॉस केस में 5 दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने एक पक्ष के ढाणी कालवास निवासी नरसी उनकी बेटी गीता, बेटा इंद्र और बलबीर और दूसरे पक्ष के जगदीश पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार आजाद नगर थाना पुलिस में दी गई शिकायत में ढाणी कालावास की रहने वाली सुंदरी देवी ने बताया था कि वे ढाणी में रहते हैं। 3 जून 2020 को पोता राजेश खेत में ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगाकर काम कर रहा था। ट्रैक्टर को मोड़ते समय खेत के रास्ते में कल्टीवेटर से निशान पड़ गए। जब पोता खेत से घर लौट रहा था तो रास्ते में नरसी के बेटे इंद्र और बलबीर ने झगड़ा शुरू कर दिया और कसौले से हमला कर दिया। शोर सुनकर पति मंगतराम, पोती प्रियंका के साथ मौके पर पहुंचे और राजेश को छुड़वाने लगे। इसी दौरान नरसी और उसकी बेटी गीता आई और उन्हें चोटिल कर दिया। घायल हालत में सभी को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में लेकर आए। आजाद नगर थाना पुलिस ने नरसी, गीता, इंद्र और बलबीर पर हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था।
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कुल्हाड़ी से किया था सिर पर वार

आजाद नगर थाना पुलिस को दिए गए बयान में कालवास निवासी बलबीर ने बताया था कि परिवार के साथ खेत में बनी ढाणी में रहते हैं। काफी समय से खेत पड़ोसी नरसी के परिवार के साथ खेत रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। 3 जून को एक लड़का ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगाकर खेत रास्ते को नष्ट कर रहा था। यह देखकर भाई इंद्र के साथ मौके पर पहुंचा और उसे रोकने का प्रयास किया। आवाज सुनकर नरसी के बेटे जगदीश और कृष्ण भी आए गए। आरोप था कि जगदीश ने लाइसेंसी बंदूक से भाई इंद्र की तरफ गोली चला दी। गोली भाई के सिर में लगी। उक्त मामले में अदालत ने आरोपी जगदीश को दोषी करार दिया था।
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