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पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Sat, 17 Feb 2018 01:04 AM IST
Updated Sat, 17 Feb 2018 01:04 AM IST
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पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने हत्या के मामले में सिसाय बोलान निवासी मृतका के पति भूपेंद्र को उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे पांच फरवरी को दोषी करार देकर ससुर रणबीर और सास कमला को बरी कर दिया था।

हांसी सदर थाना पुलिस ने इस बारे में 31 जुुलाई 2016 को केस दर्ज किया था। गांव गामड़ा के जितेंद्र ने पुलिस को बयान दिए थे कि उसकी बहन मुकेश की शादी सिसाय के भूपेंद्र के साथ हुई थी। उसका डेढ़ साल का एक भांजा है। उसने कहा था कि ससुराल जन शादी के बाद से ही उसकी बहन मुकेश को दहेज की मांग के चलते तंग करते थे और मारपीट करते थे। इसके चलते हम कई बार गांव के प्रमुख लोगों को सिसाय लेकर गए थे और मुकेश के ससुराल जनों को समझाकर आए थे। हम कई बार मुकेश को साथ ले आए थे। हर बार भूपेंद्र भविष्य में ठीक रहने का आश्वासन देकर उसे ले गया था। मुुकेश की डिलीवरी भी हमारे घर में हुई थी। डिलीवरी के एक महीने बाद भूपेंद्र अपनी पत्नी को ले गया था। अब मेरे ताऊ बलराज को फोन कर मौसा रणबीर ने बताया कि जल्द आ जाओ, मुकेश ने खुद को आग लगा ली है। वे सिसाय पहुंचे तो घर में फर्श पर मुकेश जली अवस्था में मृत पड़ी थी। मृतका के भाई जितेंद्र ने कहा था कि मुकेश के पति भूपेंद्र, ससुर रणबीर, सास कमला और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मुकेश की मौत के जिम्मेदार हैं। हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। अदालत ने भूपेंद्र को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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