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Hisar News: किशोर से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jan 2024 11:37 PM IST
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20 years imprisonment to a man found guilty of raping a teenager
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने किशोर से कुकर्म करने के दोषी हांसी निवासी सुनील उर्फ सोनू को 20 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की सजा काटनी होगी। इस संबंध में हांसी शहर थाना पुलिस ने 4 नवंबर 2019 को सुनील के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शिकायत देकर हांसी एरिया के रहने वाले सुनील उर्फ सोनू पर किशोर के साथ कुकर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपी सुनील किशोर को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। बाद में किशोर के परिजनों को मामला पता चला तो पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने मंगलवार को दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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तबीजी और मंगलसूत्र छीनने के दो दोषियों को 5-5 साल की सजा

हिसार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिला के गले से सोने की तबीजी और मंगलसूत्र छीनने के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषियों फतेहाबाद के सनियाना निवासी रोहित और दीपक पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में 14 फरवरी 2022 को उकलाना मंडी थाना पुलिस ने छीना-झपटी का केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियान के अनुसार कुंदनपुरा गांव की रहने वाली लक्ष्मी देवी ने बताया था कि वह 14 फरवरी 2022 को देवरानी के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर खेत से पशुओं का चारा लेने जा रही थी। रास्ते में पीछे से बाइक सवार दो युवक आए। एक युवक ने पास आते ही झपटा मारकर गले से तबीजी और मंगलसूत्र छीन लिया और सनियाना गांव की तरफ फरार हो गए थे।
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