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प्रदेश सरकार ने वैध हुई कालोनियों में डेवलपमेंट चार्ज तीन गुना बढाए
Updated Tue, 02 Oct 2018 12:55 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। प्रदेश सरकार ने करीब 10 दिन पहले वैध की गई कॉलोनियों में डेवलपमेंट चार्ज तीन गुणा बढ़ा दिए हैं। पहले जहां डेवलपमेंट चार्ज 120 रुपये प्रति स्कवायर मीटर था, वहीं अब गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोड़कर सभी नगर निगमों की कॉलोनियों में 360 रुपये प्रति स्कवायर मीटर चुकाने होंगे। गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम की कॉलोनियों में 500 रुपये प्रति स्कवायर मीटर राशि तय की गई है। हालांकि इसमें एक शर्त यह भी जोड़ी गई है कि कलेक्टर रेट के पांच प्रतिशत हिस्से या 360 रुपये में से जो राशि अधिक होगी, वही वसूली जाएगी। इसी तरह हिसार की वैध हुई 14 कॉलोनियों में अब 360 रुपये या कलेक्टर रेट की पांच प्रतिशत राशि डेवलपमेंट चार्ज के रूप में देनी होगी।
इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने निगम प्रशासन को पत्र भेजा है। गौरतलब है कि 20 सितंबर को प्रदेश सरकार ने हरियाणा के विभिन्न शहरों की 535 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। इनमें नगर निगमों की 254, नगर परिषदों की 100 और नगरपालिकाओं की 181 कॉलोनियां शामिल थीं। इन कॉलोनियों को डेवलपमेंट चार्ज से मिलने वाली राशि के सहारे विकसित किया जाएगा।
नगर परिषदों की कॉलोनियों में लगेंगे 240 रुपये
इसके अलावा नगर परिषद एरिया में वैध की गई कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को 240 रुपये प्रति स्कवायर मीटर डेवलपमेंट चार्ज के रूप में चुकाने होंगे। इसी तरह नगरपालिका क्षेत्र की कॉलोनियों में 160 रुपये प्रति स्कवायर मीटर डेवलपमेंट चार्ज वसूल किए जाएंगे। हिसार जिले की बरवाला व नारनौंद नगरपालिका में चार-चार, जबकि उकलाना नगरपालिका में छह कॉलोनियों को वैध किया गया था।
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यह होगा नया डेवलपमेंट चार्ज
- गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम में 500 रुपये प्रति स्कवायर मीटर।
- गुरुग्राम व फरीदाबाद के अलावा अन्य नगर निगमों में 360 रुपये प्रति स्कवायर मीटर।
- नगर परिषदों में 240 रुपये प्रति स्कवायर मीटर।
- नगरपालिकाओं में 160 रुपये प्रति स्कवायर मीटर।
(नोट- डेवलपमेंट चार्ज की उक्त राशि और कलेक्टर रेट की पांच प्रतिशत राशि में से जो अधिक होगा, वह वसूला जाएगा।)
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हिसार। प्रदेश सरकार ने करीब 10 दिन पहले वैध की गई कॉलोनियों में डेवलपमेंट चार्ज तीन गुणा बढ़ा दिए हैं। पहले जहां डेवलपमेंट चार्ज 120 रुपये प्रति स्कवायर मीटर था, वहीं अब गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोड़कर सभी नगर निगमों की कॉलोनियों में 360 रुपये प्रति स्कवायर मीटर चुकाने होंगे। गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम की कॉलोनियों में 500 रुपये प्रति स्कवायर मीटर राशि तय की गई है। हालांकि इसमें एक शर्त यह भी जोड़ी गई है कि कलेक्टर रेट के पांच प्रतिशत हिस्से या 360 रुपये में से जो राशि अधिक होगी, वही वसूली जाएगी। इसी तरह हिसार की वैध हुई 14 कॉलोनियों में अब 360 रुपये या कलेक्टर रेट की पांच प्रतिशत राशि डेवलपमेंट चार्ज के रूप में देनी होगी।
इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने निगम प्रशासन को पत्र भेजा है। गौरतलब है कि 20 सितंबर को प्रदेश सरकार ने हरियाणा के विभिन्न शहरों की 535 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। इनमें नगर निगमों की 254, नगर परिषदों की 100 और नगरपालिकाओं की 181 कॉलोनियां शामिल थीं। इन कॉलोनियों को डेवलपमेंट चार्ज से मिलने वाली राशि के सहारे विकसित किया जाएगा।
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नगर परिषदों की कॉलोनियों में लगेंगे 240 रुपये
इसके अलावा नगर परिषद एरिया में वैध की गई कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को 240 रुपये प्रति स्कवायर मीटर डेवलपमेंट चार्ज के रूप में चुकाने होंगे। इसी तरह नगरपालिका क्षेत्र की कॉलोनियों में 160 रुपये प्रति स्कवायर मीटर डेवलपमेंट चार्ज वसूल किए जाएंगे। हिसार जिले की बरवाला व नारनौंद नगरपालिका में चार-चार, जबकि उकलाना नगरपालिका में छह कॉलोनियों को वैध किया गया था।
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यह होगा नया डेवलपमेंट चार्ज
- गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम में 500 रुपये प्रति स्कवायर मीटर।
- गुरुग्राम व फरीदाबाद के अलावा अन्य नगर निगमों में 360 रुपये प्रति स्कवायर मीटर।
- नगर परिषदों में 240 रुपये प्रति स्कवायर मीटर।
- नगरपालिकाओं में 160 रुपये प्रति स्कवायर मीटर।
(नोट- डेवलपमेंट चार्ज की उक्त राशि और कलेक्टर रेट की पांच प्रतिशत राशि में से जो अधिक होगा, वह वसूला जाएगा।)