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प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक के लिए भी 1-सी व 1-डी फार्म भरकर देना अनिवार्य : मान
Updated Tue, 04 Dec 2018 01:23 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। नगर निगम के मेयर व वार्ड पार्षद पदों के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों के प्रस्तावकों (प्रपोजर) को भी प्रत्याशी की ही तरह अपने नामांकन पत्र के साथ 1-सी व 1-डी फार्म भरकर जमा करवाने होंगे। सभी एआरओ नामांकन पत्र स्वीकार करते समय प्रस्तावकों के फार्म के साथ यह दोनों फार्म भी लेना सुनिश्चित करें। यह निर्देश निगम चुनाव के आरओ कम एडीसी अमरजीत सिंह मान ने अपने कार्यालय में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर व उनके स्टाफ सदस्यों की बैठक को संबोधित करते हुए दिए।
उन्होंने हिदायत दी कि निगम चुनाव की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों व निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाई जाए। उन्होंने बताया कि प्रपोजर नगर निगम क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्रत्याशी द्वारा अपनी पत्नी, पति या बच्चों में से भी किसी को प्रपोजर बनाया जा सकता है। एडीसी मान ने बताया कि नगर निगम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की शहर से संबंधित मतदाता सूची का प्रयोग किया जाएगा। इस सूची को वार्डों में बांटा गया है, इसके अलावा इसमें अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वे मंगलवार शाम 5 बजे अपने कार्यालय में राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करेंगे जिसमें उन्हें चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के बारे में बताया जाएगा।
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हिसार। नगर निगम के मेयर व वार्ड पार्षद पदों के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों के प्रस्तावकों (प्रपोजर) को भी प्रत्याशी की ही तरह अपने नामांकन पत्र के साथ 1-सी व 1-डी फार्म भरकर जमा करवाने होंगे। सभी एआरओ नामांकन पत्र स्वीकार करते समय प्रस्तावकों के फार्म के साथ यह दोनों फार्म भी लेना सुनिश्चित करें। यह निर्देश निगम चुनाव के आरओ कम एडीसी अमरजीत सिंह मान ने अपने कार्यालय में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर व उनके स्टाफ सदस्यों की बैठक को संबोधित करते हुए दिए।
उन्होंने हिदायत दी कि निगम चुनाव की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों व निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाई जाए। उन्होंने बताया कि प्रपोजर नगर निगम क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्रत्याशी द्वारा अपनी पत्नी, पति या बच्चों में से भी किसी को प्रपोजर बनाया जा सकता है। एडीसी मान ने बताया कि नगर निगम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की शहर से संबंधित मतदाता सूची का प्रयोग किया जाएगा। इस सूची को वार्डों में बांटा गया है, इसके अलावा इसमें अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वे मंगलवार शाम 5 बजे अपने कार्यालय में राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करेंगे जिसमें उन्हें चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के बारे में बताया जाएगा।
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