फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   पुष्पा कांप्लेक्स का बिट्टू शर्मा मर्डर

पुष्पा कांप्लेक्स का बिट्टू शर्मा मर्डर

Tue, 14 Nov 2017 12:39 AM IST
Updated Tue, 14 Nov 2017 12:39 AM IST
विज्ञापन
पुष्पा कांप्लेक्स का बिट्टू शर्मा मर्डर
अमर उजाला ब्यूरो,
विज्ञापन

हिसार।
एडीजे अजय पराशर की अदालत ने पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के पीए ललित शर्मा के भतीजे बिट्टू शर्मा उर्फ संजय की हत्या करने के मामले में 10 में से दो को बरी करते हुए आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत 16 नवंबर को दोषियों को सजा सुनाएगी। दोषियों में जींद के निडाना का अमर सिंह, फूसगढ का नीरज पूनिया, सूर्यनगर का दिनेश पूनिया, लाडवा का विक्रम व विकास, लगरपुर का विकास, नजफगढ का धीरपाल और बालसमंद का कृष्ण शामिल हैं।
सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 24 जनवरी 2014 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाले दिन करीब तीन बजे पुष्पा कांप्लेक्स में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर गोलियां मारकर संचालक बिट्टू शर्मा उर्फ संजय की हत्या कर दी गई थी। वह तत्कालीन मंत्री सावित्री जिंदल के पीए ललित शर्मा का भतीजा था। मॉडल टाउन के कृष्ण कुमार शर्मा ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसका बड़ा भाई बिट्टू लाडवा के सतेेंद्र व अन्य के साथ पुष्पा कांप्लेक्स में प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस चलाता था। लाडवा के सतेंद्र ने उसे फोन कर बताया कि चार-पांच युवकों ने बिट्टू को गोली मार दी है। यह सुनकर वह और उसका चाचा ललित शर्मा पुष्पा कांप्लेक्स में पहुंचे। वे वहां सीढ़ियों में पहुंचे तो चार-पांच युवक नीचे उतर रहे थे। दो युवकों के हाथों में पिस्तौल थी। वे ऑफिस में पहुंचे तो बिट्टू ऑफिस में मृत पड़ा था और वहां काफी मात्रा में खून फैला हुआ था।
विज्ञापन

कृष्ण ने शिकायत में कहा था कि उसे वहां सतेंद्र मिला। उसने बताया कि तेरे भाई बिट्टू को विनोद पान्नु उर्फ काणा व उसके साथियों ने गोलियां मार दी है। यह कत्ल सूर्यनगर के दिनेश पूनिया ने साजिश रचकर कराया है। कुछ दिन पहले दिनेश और बिट्टू की रुपयों के लेन-देन को लेकर कहासुनी हुई थी। वारदात की सूचना मिलने पर तत्कालीन एएसपी मनीषा चौधरी और भारी संख्या में पुुलिस बल पहुंचा था। सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में हत्या, आपराधिक साजिश रचने, तोड़फोड़ और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

........................................
दो हत्या, पांच षडयंत्र रचने व एक आर्म्स एक्ट में दोषी
अदालत ने इस मामले में आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने जींद के निडाना के अमर सिंह और फूसगढ के नीरज पूनिया को हत्या का दोषी ठहराया है। इसके अलावा पांच आरोपियों को आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी पाया है। इनमें सूर्यनगर का दिनेश पूनिया, लाडवा का विक्रम व विकास उर्फ मोगली, बालसमंद का कृष्ण और नजफगढ का धीरपाल शामिल हैं। इसके अलावा आठवें आरोपी लगरपुर के विकास को शस्त्र अधिनियम का दोषी पाया है। अदालत ने सूर्यनगर के सतेंद्र खत्री व सोनू उर्फ बाबा को निर्दोष मानकर बरी कर दिया।

..................................................
1 लाख का इनामी काणा है भगोड़ा
पुलिस ने इस मुकदमे में 13 आरोपी बनाए थे। 10 आरोपी एडीजे कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहे थे। दो आरोपी जुवेनाइल हैं। उनका केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है। 13वां आरोपी थुराना का विनोद पान्नु उर्फ काणा भगोड़ा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख का इनाम रख रखा है। डीजीपी से इनाम दोगुना करने की गुहार कर रखी है।

पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के पीए ललित शर्मा के भतीजे बिट्टू मर्डर केस में 8 दोषी करार, सजा 16 को
- मोस्टवांटेड काणा अभी तक नहीं लगा पुलिस के हाथ, दो नाबालिग आरोपियों का केस है विचाराधीन
- लेन-देन के मामले में जनवरी 2014 में ऑफिस में गोलियां मारकर किया गया था मर्डर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed