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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   12 years imprisonment to four smugglers for smuggling 6.5 kg opium, fine of Rs 1 lakh 20 thousand

Hisar News: साढ़े 6 किलोग्राम अफीम तस्करी में चार तस्करों को 12 साल कैद, एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Nov 2023 12:23 AM IST
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12 years imprisonment to four smugglers for smuggling 6.5 kg opium, fine of Rs 1 lakh 20 thousand
सिरसा। अफीम तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12 साल कैद व एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर 14 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस मामले में दोषियों के खिलाफ ओढां थाना पुलिस ने साल 2020 में एफआईआर दर्ज की थी। सजा का फैसला सुनाए जाने से पहले दोषियों ने न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार से नरमी की गुहार लगाई, जिसका सरकारी वकील मनीष कुमार ने विरोध किया और न्यायाधीश से दोषियों के खिलाफ सख्त सजा सुनाई जाने का अनुरोध किया। न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार सरकारी वकील की दलील को जायज मानते हुए कहा कि नशा समाज को खोखला कर रहा है। ये न जाने कितने युवाओं का जीवन छीन चुका है। ऐसे में दोषी किसी भी रूप में नरमी के पात्र नहीं है। इसलिए अदालत दोषियों को 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाती है।
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मामले के अनुसार ओढां थाना पुलिस 21 जनवरी 2020 को इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव जलालआना नहर पुल के पास दो कार खड़ी दिखाई दी। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों कारों में सवार पांच लोगों को बाहर आने के लिए कहा। इसके बाद पांचों की तलाशी ली तो साढ़े 6 किलोग्राम अफीम व एक लाख 68 हजार रुपये की नकदी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों की पहचान कन्हैया उर्फ कान्हा निवासी राजपुरिया एमपी, सुखपाल सिंह निवासी गांव कालांवाली, तेजपाल, सोनू राव व गौरीशकंर निवासी बेगू जिला चितौड़गढ़ के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने पांचों के खिलाफ ओढां थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने आरोपी कन्हैया लाल उर्फ कान्हा को बरी कर दिया और तेजपाल, सुखपाल, गोरी शंकर व सोनू राव को दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुना दी।
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