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रोडवेज अड्डे के बूथों से चलीं निजी ऑपरेेटर्स की 114 बसें

Sat, 15 Jul 2017 12:59 AM IST
Updated Sat, 15 Jul 2017 12:59 AM IST
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रोडवेज अड्डे के बूथों से चलीं निजी ऑपरेेटर्स की 114 बसें
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
अमर उजाला की मदद से निजी ऑपरेटर्स की 114 बसों को शुुक्रवार को रोडवेज अड्डे में प्रवेश मिल गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को प्रदेशभर में निजी ऑपरेटर्स की बसों को बस अड्डे के अंदर से चलाने का आदेश दिया। इस आदेश को शुक्रवार से लागू कराया गया।
रोडवेज यूनियन के विरोध-हड़ताल के बाद से पिछले करीब एक महीने से निजी ऑपरेटर्स अपनी 114 बसों को अड्डे के बाहर से चला रहे थे। परमिट और टाइम टेबल होने के बाद भी इन बसों को अड्डा परिसर में घुसने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। हाईकोर्ट ने भी इन बसों को चलाने के आदेश दिए थे। अमर उजाला ने 23 जून के अंक में इस खबर को विस्तार से प्रकाशित किया था। निजी आपरेटर्स यूनियन ने इस मामले में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में कंटेप्ट कोर्ट को लेकर केस दायर किया। इस मामले में 12 जुलाई को सुनवाई हुई। इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष अमर उजाला की न्यूज कटिंग भी लगाई। निजी ऑपरेटर्स यूनियन ने कहा कि बसों को बस अड्डे से नहीं चलाने दिया जा रहा। जिस पर हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में इन आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया। वीरवार देर रात ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी डीसी, आरटीए, रोडवेज जीएम को लेटर भेजकर बसों को शुक्रवार से ही अड्डे के अंदर से चलाने का निर्देश दिया। शुक्रवार की सुबह आरटीए सुमित कुमार ने जीएम खूबीराम कौशल के साथ मीटिंग की, जिसमें निजी ऑपरेटर्स की बसों को पुराने टाइम टेबल से अड्डे के अंदर से चलाने पर सहमति बनी। इस बारे में रोडवेज यूनियन से भी बात हुई। दोपहर के समय निजी ऑपरेटर्स की बसों को रोडवेज अड्डे में बूथ से चलाना शुरू कर दिया गया। बस अड्डा परिसर में पुलिस की तैनाती भी की गई थी। किसी तरह का विरोध न होने पर पुलिस को वापस भेज दिया गया।
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पुराने टाइम टेबल के हिसाब से बसों को टाइम दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश भी थे। नई नीति आने के बाद उसके हिसाब से टाइम तय होंगे। रोडवेज यूनियन से भी बात हुई है। फिलहाल किसी तरह का विरोध नहीं है।
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-खूबीराम कौशल, जीएम रोडवेज, हिसार

हमारी बसों को रोडवेज अड्डे में नहीं जाने दिया जा रहा था। हमने हाईकोर्ट में कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की याचिका लगाई थी। 12 जुलाई को अदालत ने बसों को अड्डे के अंदर से चलाने का निर्देश दिया। अमर उजाला का भी विशेष सहयोग रहा।
- अनिल कुमार, प्रवक्ता, निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन हिसार

हमने तो पहले भी निजी ऑपरेटर्स की बसों को नहीं रोका था। पुरानी पॉलिसी के हिसाब से जिनको टाइम टेबल अॅलाट हो, वह बस चला सकता है। कुछ ऑपरेटर्स के मानक पूरा नहीं थे। शायद इस कारण बाहर से बस चला रहे थे।

- सुमित कुमार, आरटीए, हिसार

हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमने सभी आठ यूनियनों की प्रदेश स्तरीय मीटिंग 16 जुलाई को हिसार में बुलाई है। इसमें अब तक के पूरे घटनाक्रम पर मंथन करने के बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी।
-दलबीर किरमारा, प्रधान, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन


बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जारी किए थे आदेश
-निजी ऑपरेटर्स ने उच्च न्यायालय में लगाई अमर उजाला की न्यूज कटिंग
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