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पर्स छीनने पर दोषियों को 5-5 साल की कैद
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पर्स छीनने पर दोषियों को 5-5 साल की कैद
हिसार। बिजली मिस्त्री से पर्स छीनने के मामले में अदालत ने सुलखनी निवासी नरेश और आमीन को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस ने 17 सितंबर 2018 को सैनियान मोहल्ला स्थित शिव चौक निवासी बिजलीकर्मी पवन शर्मा की शिकायत पर नरेश और आमीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379-ए व 34 के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पवन ने बताया था कि घटना वाले दिन रात करीब नौ बजे वह पुराना ओवरब्रिज के पास चाय पीने के बाद रेहड़ी वाले को पैसे दे रहा था। इसी दौरान दो युवकों ने उसके हाथ से पर्स छीना और मौके से फरार हो गया। उसने शोर मचाया और उसके पीछे दौड़ा तो मौके पर मौजूद पुलिस से दोनों युवकों को पकड़ लिया था। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम नरेश और अमीन बताए थे। तलाशी के दौरान नरेश की पेंट की जेब से उसका पर्स, 900 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ था। इस मामले में अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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हिसार। बिजली मिस्त्री से पर्स छीनने के मामले में अदालत ने सुलखनी निवासी नरेश और आमीन को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस ने 17 सितंबर 2018 को सैनियान मोहल्ला स्थित शिव चौक निवासी बिजलीकर्मी पवन शर्मा की शिकायत पर नरेश और आमीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379-ए व 34 के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पवन ने बताया था कि घटना वाले दिन रात करीब नौ बजे वह पुराना ओवरब्रिज के पास चाय पीने के बाद रेहड़ी वाले को पैसे दे रहा था। इसी दौरान दो युवकों ने उसके हाथ से पर्स छीना और मौके से फरार हो गया। उसने शोर मचाया और उसके पीछे दौड़ा तो मौके पर मौजूद पुलिस से दोनों युवकों को पकड़ लिया था। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम नरेश और अमीन बताए थे। तलाशी के दौरान नरेश की पेंट की जेब से उसका पर्स, 900 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ था। इस मामले में अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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