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हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद
फतेहाबाद/ब्यूरो
Updated Fri, 11 Oct 2013 09:12 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल की अदालत ने किरढ़ान निवासी एक युवक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित चार लोगाें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कस्बा भट्टूकलां के गांव किरढ़ान निवासी मनोज की 22 जनवरी 2009 को मौत हो गई। मनोज का शव भट्टूकलां-किरढ़ान रोड पर पड़ा मिला था। प्रथम दृष्टा से यह मामला दुर्घटना का माना गया था। पुलिस ने 174 की कार्रवाई की थी। लेकिन बाद में मनोज के भाई जितेन्द्र ने गांव के ही देवीलाल, उसके पुत्र सतबीर, संदीप और सिरढ़ान निवासी कौर सिंह पर हत्या करने का आरोप लगाया था।
जितेन्द्र सिंह ने अदालत में कौर सिंह इत्यादि पर हत्या की शिकायत दायर की थी। जितेन्द्र ने बताया था कि कौर सिंह, देवीलाल व उसके पुत्र सतबीर व संदीप की उसके परिवार की पुरानी दुश्मनी है और इन लोगाें ने मनोज की हत्या करके शव को सड़क पर फेंक दिया। अदालत ने हत्या व शव खुर्द-बुर्द करने के आरोप तय किए थे। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल की अदालत ने चाराें लोगाें को उम्रकैद और 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कस्बा भट्टूकलां के गांव किरढ़ान निवासी मनोज की 22 जनवरी 2009 को मौत हो गई। मनोज का शव भट्टूकलां-किरढ़ान रोड पर पड़ा मिला था। प्रथम दृष्टा से यह मामला दुर्घटना का माना गया था। पुलिस ने 174 की कार्रवाई की थी। लेकिन बाद में मनोज के भाई जितेन्द्र ने गांव के ही देवीलाल, उसके पुत्र सतबीर, संदीप और सिरढ़ान निवासी कौर सिंह पर हत्या करने का आरोप लगाया था।
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जितेन्द्र सिंह ने अदालत में कौर सिंह इत्यादि पर हत्या की शिकायत दायर की थी। जितेन्द्र ने बताया था कि कौर सिंह, देवीलाल व उसके पुत्र सतबीर व संदीप की उसके परिवार की पुरानी दुश्मनी है और इन लोगाें ने मनोज की हत्या करके शव को सड़क पर फेंक दिया। अदालत ने हत्या व शव खुर्द-बुर्द करने के आरोप तय किए थे। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल की अदालत ने चाराें लोगाें को उम्रकैद और 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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