फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Two years imprisonment to the accused in the case of death due to bike accident

Fatehabad News: बाइक की टक्कर से मौत मामले में दोषी को दो साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Mar 2025 11:49 PM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment to the accused in the case of death due to bike accident
फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की अदालत ने बाइक की टक्कर से मौत मामले की सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए नंदलाल निवासी वार्ड नंबर 8 राजीव गांधी पार्क फतेहाबाद को अदालत ने दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


इस मामले में शहर थाना फतेहाबाद पुलिस ने तीन अप्रैल 2019 को करण सिहाग निवासी अग्रवाल कॉलोनी फतेहाबाद की शिकायत पर नंदलाल निवासी वार्ड नंबर 8 राजीव गांधी पार्क फतेहाबाद के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में कर्ण सिहाग ने बताया था कि एक अप्रैल 2019 की रात 8:45 बजे उसके पिता बलराज सिंह भट्टू रोड पर घूमने के लिए जा रहे थे।
विज्ञापन


इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए उसके पिताजी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह दूर जा गिरे। इसके बाद पिता को एंबुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां से डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया। इसके बाद वह अपने पिता को हिसार निजी अस्पताल में ले गए। जहां उनकी इलाज के दौरान सात अप्रैल 2019 को मृत्यु हो गई। 18 अप्रैल 2019 को पुलिस ने नंदलाल निवासी वार्ड 8 राजीव गांधी पार्क फतेहाबाद को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नंदलाल को दोषी माना और उसे सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed