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पिकअप लूटने के दो दोषियों को सात-सात साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Oct 2022 10:12 PM IST
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Two sentenced to seven years in jail for robbing pickup
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की कोर्ट ने पिस्तौल के बल पर पिकअप लूटने के दो दोषियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। एक दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। इस मामले में शहर टोहाना पुलिस ने 29 दिसंबर 2018 को नरवाना के गांव सुलहेड़ा निवासी सत्यवान की शिकायत पर कैथल जिले के गांव खेड़ी शेरू निवासी अनिल व पानीपत जिले के गांव मांडी निवासी सतीश के खिलाफ लूटपाट करने व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में सत्यवान ने बताया था कि वह अपनी पिकअप के कंडक्टर को टोहाना छोड़कर वापस जा रहा था। टोहाना के नरवाना टी प्वाइंट पर उपरोक्त दोनों आरोपियों ने हाथ देकर उसकी गाड़ी रुकवा ली और जबरन गाड़ी में बैठ गए। दोषियों ने पिस्तौल के बल पर उसकी पिकअप व पर्स छीन लिया। पर्स में करीब 700-800 रुपये की नकदी थी। पुलिस ने 10 जनवरी 2019 को दोनों आरोपियों को पिकअप सहित पानीपत से काबू कर लिया था। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया था कि वह टोहाना में अपने एक साथी के जन्मदिन पर आए थे। वापस जाते समय उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और बाद में पिकअप को कैथल ले गए। यहां से सतीश पिकअप को अपने साथ पानीपत ले गया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अनिल को सात साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा सतीश को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
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