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Fatehabad News: अफीम तस्करी के दो दोषियों को 10 साल कैद
Wed, 14 Jan 2026 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 14 Jan 2026 12:30 AM IST
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की कोर्ट ने अफीम तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ष ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट दो आरोपियों को भगौड़ा घोषित कर चुकी है।
जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि 23 मार्च 2017 को स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने गांव बोस्ती से बुआन की तरफ शराब ठेके के पास से हिसार जिले के अग्रोहा क्षेत्र के गांव कालीरावण निवासी धर्मपाल, सोनू और गांव किरोड़ी निवासी रामबीर को पकड़ा था। तीनों के पास से पुलिस ने 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की थी।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सबूतों और गवाही के आधार पर दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि 23 मार्च 2017 को स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने गांव बोस्ती से बुआन की तरफ शराब ठेके के पास से हिसार जिले के अग्रोहा क्षेत्र के गांव कालीरावण निवासी धर्मपाल, सोनू और गांव किरोड़ी निवासी रामबीर को पकड़ा था। तीनों के पास से पुलिस ने 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की थी।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सबूतों और गवाही के आधार पर दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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