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Fatehabad News: व्यापारियों को प्रतिष्ठानों पर लगाना होगा बोर्ड, लिखना होगा जीएसटी नंबर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 14 May 2023 11:24 PM IST
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Traders will have to put boards on establishments, will have to write GST number
फतेहाबाद के बाजार का दृश्य।
फतेहाबाद। फर्जी तरीके से दुकान खोलकर बैठे दुकानदारों पर कराधान विभाग कार्रवाई करने वाला है। विभाग की ओर से दो माह तक स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने जीएसटी को लेकर कई शर्तें भी लगाई है, जो दुकानदारों, व्यवसासियों, उद्योगपतियों व गोदाम संचालकों को पूरी करनी होगी।
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कराधान विभाग की ओर से 16 मई से 15 जुलाई तक पूरे दो माह तक यह अभियान चलाया जाना है। इसके लिए विभाग ने अपनी तैयारियां भी कर ली हैं। इस विशेष चेकिंग अभियान के दौरान विभाग की ओर से जो शर्तें लगाई गई हैं, उसे व्यापारियों को पूरा करना होगा। इसके लिए शर्तों का खाका भी तैयार कर लिया है। दरअसल कई दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया है और ग्राहकों को भी वह कच्चे बिल थमा देते हैं। जिससे सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान होता है। इसी को देखते हुए यह अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। टैक्सेशन एडवोकेट भारत भूषण गर्ग ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी दुकानदार जो भी शर्तें हैं उनको पूरा कर लें।
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यह लगी हैं शर्तें
1. जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी व्यवसाय स्थल , गोदाम, कार्यालय पर लगी हो। साथ ही पार्टनर का नाम भी आवश्यक है।
2. साइन बोर्ड पर जीएसटी नंबर लिखा हो।
3. सभी गोदाम, ब्रांच इत्यादि आपके रजिस्ट्रेशन कॉपी में दर्ज हों।
4. कंपोजिशन डीलर्स अपने साइन बोर्ड पर कंपोजिशन डीलर लिखें।
5. मालिक का आधार व पेन कार्ड फाइल में होना चाहिए।
6. सावधानी के तौर पर अपनी बहियों पूरी तरह से तैयार रखें और इसका हमेशा ध्यान रखें कि बहियां पूरी हो और व्यवसाय के मुख्य स्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
कोट
आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से जीएसटी को लेकर अभियान चलाया जाएगा। जिसमें चेक किया जाएगा कि किस दुकानदार के पास जीएसटी नंबर है और किसके बाद नहीं है। सभी दुकानदारों को जीएसटी नंबर लेना आवश्यक है।
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-महेश कुमार, कार्यालय क्लर्क, कराधान विभाग
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