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Fatehabad News: चूरा पोस्त तस्करी के दोषी को 3 साल कैद, 30 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 15 May 2026 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 15 May 2026 11:15 PM IST
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Three years imprisonment and Rs 30,000 fine for poppy husk smuggling
फतेहाबाद। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज चूरा पोस्त तस्करी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज, एनडीपीएस एक्ट) हेमंत यादव की अदालत ने आरोपी सुशील उर्फ कालू निवासी गिलावाली ढाणी, धांगड़ को दोषी ठहराया।
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जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी अधिकारी हरवीर सिंह मलिक ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 मार्च 2018 को सीआईए स्टाफ में तैनात एसआई महेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। पुलिस टीम धांगड़ माइनर की पटरी से खजूरी गांव की ओर जा रही थी।
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इसी दौरान ट्यूबवेल के पास एक व्यक्ति हाथ में सफेद प्लास्टिक का थैला लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस वाहन को देखकर वह खेतों की ओर जाने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे काबू कर तलाशी ली तो थैले से चार किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह यह नशीला पदार्थ राजस्थान से खरीदकर लाया था। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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