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पत्नी को धीमा जहर देकर मारने का आरोप, पति, सास सहित तीन नामजद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 09 Apr 2022 09:57 PM IST
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Three nominated including husband, mother-in-law, accused of killing wife by giving slow poison
फतेहाबाद। कोर्ट के आदेश पर सदर पुलिस ने बीघड़ निवासी परमजीत सिंह की शिकायत पर परमजीत की बेटी को दहेज के लिए धीमा जहर देकर मारने का सबूत मिटाने के आरोप में मृतका कमलदीप कौर के पति हरपाल सिंह, सास महेंद्र कौर व अमन कौर पत्नी सतपाल उर्फ गोली निवासी कुकड़वाली के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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मामले के मुताबिक इंडियन नेवी से रिटायर्ड परमजीत सिंह निवासी बीघड़ ने अपने इस्तगासे में कहा है कि उसने अपनी बेटी कमलदीप कौर की शादी 2 दिसंबर 2015 को रीति रिवाज से की थी। दहेज में घरेलू सामान के अलावा दो लाख रुपये नकद भी दिए गए। मगर कुछ समय बाद दहेज में कार व पर्याप्त नकदी न लाने पर कमलदीप को उसके पति व सास ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बाबत कई बार पंचायत भी हुई। कमलदीप नागरिक अस्पताल में कांट्रेक्ट पर नर्स लगी हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद जब कमलदीप को कोई औलाद नहीं हुई तो उसकी प्रताड़ना शुरू कर दी गई। इस दौरान हर पंचायत में पति ने माफी मांगी और भविष्य में व्यवहार सुधारने का वायदा किया। आरोप है कि पति हरपाल ने गलत नियत से कमलदीप की 24 लाख की बीमा पॉलिसी करवाई। बीमा पॉलिसी के बाद कमलदीप को स्लो पॉयजन दिया जाने लगा। कमलदीप की तबीयत बिगड़ने लगी मगर उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। परमजीत का कहना है कि जब उसे बेटी की तबीयत के बारे में पता चाला तो वह बेटी के ससुराल गया और उनसे पूछा कि वह उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 11 मार्च 2021 को उसकी बेटी को सदभावना अस्पताल में ले जाया गया, जब डॉक्टर ने कमलदीप को अस्पताल में एडमिट करने को कहा तो अस्पताल में एडमिट करवाने की बजाए वह उसे वापस घर ले गए। आरोप है कि समय पर जान बुझकर इलाज न करवाने के चलते कमलदीप की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसे 27 मार्च 2021 को फोर्टिस अस्पताल मोहाली में एडमिट करवाना पड़ा। लेकिन 31 मार्च को कमलदीप ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि कमलदीप की मौत के तुरंत बाद ही हरपाल ने कमलदीप की बीमा पॉलिसी का 24 लाख रुपये का क्लेम लेने के लिए आवेदन कर दिया। जब परमजीत को इसका पता लगा तो उसने बीमा कंपनी में हल्फनामा देकर कहा कि उसकी बेटी को मारा गया है, इसलिए उसके पति को क्लेम न दिया जाए। कंपनी ने बीमा क्लेम रोक दिया। रिटायर्ड नेवी अधिकारी पमरजीत का कहना है कि उसने मामले की शिकायत एसएचओ से लेकर एसपी से की, मगर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कोर्ट ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके गंभीरता से जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है।
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कोट
कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जाएगी। जांच में जो सामने आएगा, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
-यादविंद्र सिंह, सदर थाना प्रभारी।
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