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Fatehabad News: अविश्वास मामले में आया मोड़ हाईकोर्ट पहुंचे चेयरमैन केवल
Fri, 20 Feb 2026 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 20 Feb 2026 10:57 PM IST
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रतिया। पंचायत समिति चेयरमैन केवल मेहता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के विवाद में अब हाईकोर्ट की एंट्री हो गई है। चेयरमैन केवल मेहता ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दाखिल याचिका में कहा कि कुछ दिन पहले 10 सदस्यों ने उनके समर्थन में हलफनामा दिया था, लेकिन बाद में कुछ ने 9 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्रस्तुत कर दिया।
इसके बाद चेयरमैन केवल ने 10 फरवरी को उपायुक्त से मुलाकात कर 10 सदस्यों के उनके समर्थन वाले पुराने हलफनामे जमा कराए, इसमें उनके समर्थन की पुष्टि थी। चेयरमैन केवल मेहता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले दोनों पक्षों के हलफनामे देने वाले सदस्यों को बुलाकर सत्यापन किया जाए कि वो किसी के दबाव में तो नहीं हैं। खुद केवल मेहता ने इसकी पुष्टि की है।
हालांकि उपायुक्त से जब इस बारे में शाम साढ़े छह बजे बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। चेयरमैन केवल मेहता ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आदेश दिया कि उपायुक्त विवेक भारती उनकी एप्लीकेशन पर चार हफ्तों में निपटारा करें। इसके बाद केवल मेहता ने शुक्रवार दोपहर उपायुक्त को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति देकर निवेदन किया कि 23 फरवरी को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान टाल दिया जाए। चेयरमैन केवल ने कहा कि पहले उन सदस्यों से काउंसिलिंग कर सत्यापन किया जाए।
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इसके बाद चेयरमैन केवल ने 10 फरवरी को उपायुक्त से मुलाकात कर 10 सदस्यों के उनके समर्थन वाले पुराने हलफनामे जमा कराए, इसमें उनके समर्थन की पुष्टि थी। चेयरमैन केवल मेहता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले दोनों पक्षों के हलफनामे देने वाले सदस्यों को बुलाकर सत्यापन किया जाए कि वो किसी के दबाव में तो नहीं हैं। खुद केवल मेहता ने इसकी पुष्टि की है।
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हालांकि उपायुक्त से जब इस बारे में शाम साढ़े छह बजे बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। चेयरमैन केवल मेहता ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आदेश दिया कि उपायुक्त विवेक भारती उनकी एप्लीकेशन पर चार हफ्तों में निपटारा करें। इसके बाद केवल मेहता ने शुक्रवार दोपहर उपायुक्त को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति देकर निवेदन किया कि 23 फरवरी को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान टाल दिया जाए। चेयरमैन केवल ने कहा कि पहले उन सदस्यों से काउंसिलिंग कर सत्यापन किया जाए।
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