फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   The insurance company will have to pay the claim along with six percent interest to the farmer.

Fatehabad News: बीमा कंपनी को छह फीसदी ब्याज सहित देना होगा किसान को क्लेम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 02 May 2023 11:08 PM IST
विज्ञापन
The insurance company will have to pay the claim along with six percent interest to the farmer.
फतेहाबाद। उपभोक्ता फोरम ने एक किसान के बैंक खाते में उसका गांव गलत दिखाने व बीमा कंपनी द्वारा खराब हुई फसल का भुगतान न करने के मामले की सुनवाई करते हुए बैंक को 11 हजार रुपये का जुर्माना व बीमा कंपनी को किसान को बीमा राशि छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

इस मामले में गांव बनावाली के किसान मेवासिंह ने छह दिसंबर 2018 को उपभोक्ता फोरम में याचिका डाली थी। किसान मेवा सिंह ने बताया कि उसने बजाज एलायंस कंपनी चंडीगढ़ से अपनी फसल का बीमा करवाया था। उसकी कपास की फसल खराब हो गई थी और उसे प्रति हेक्टेयर 25 हजार 977 रुपये बीमा मिलना था। उसकी जमीन 3.8 हेक्टेयर थी और इसके तहत उसने बीमा कंपनी को 92 हजार 997 रुपये का का क्लेम किया था। किसान का आरोप है कि उसका खाता भट्टूकलां के एसबीआई बैंक में था और बैंक ने उसका एड्रेस बनावाली की बजाए बनमंदौरी दिखा दिया, जिस कारण उसको बीमा नहीं मिल पाया। उसने कई बार बीमा कंपनी से आग्रह किया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने अपनी वकील के मार्फत उपभोक्ता फोरम में याचिका डाली।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजबीर सिंह ने गलत गांव दिखाने के मामले में एसबीआई बैंक को 11 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। साथ ही बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह किसान को 92 हजार 997 रुपये की राशि छह फीसदी ब्याज के साथ अदा करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed