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Fatehabad News: स्वास्थ्य महानिदेशक को हैंडराइटिंग के लिए आज देना होगा नमूना, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर गिरफ्तारी पर लगाई रोक
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फतेहाबाद। जनता अस्पताल भूना के डॉ. संजीव कुमार की शिकायत पर दर्ज धोखाधड़ी मामले में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल की अग्रिम जमानत याचिका पर वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता डॉ. बंसल को शुक्रवार को अदालत में पेश होकर हैंडराइटिंग का नमूना देने और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक डॉ. बंसल हैंडराइटिंग का नमूना नहीं देते, तब तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।
शिकायतकर्ता डॉ. संजीव कुमार ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीएमओ डॉ. मनीष बंसल, मनोचिकित्सक डॉ. गिरीश और क्लर्क भानू प्रताप ने उन्हें झूठे मामले में फंसाया, जिससे उन्हें जेल जाना पड़ा। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने सीएम विंडो पर की गई शिकायत में फर्जी हस्ताक्षर दिखाकर मामला बंद करवा दिया।
मामले में पहले पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर डॉ. संजीव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर शहर थाना पुलिस ने 8 सितंबर को तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। अब इस मामले में आगे की जांच हैंडराइटिंग सैंपल और दस्तावेज के आधार पर की जाएगी।
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शिकायतकर्ता डॉ. संजीव कुमार ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीएमओ डॉ. मनीष बंसल, मनोचिकित्सक डॉ. गिरीश और क्लर्क भानू प्रताप ने उन्हें झूठे मामले में फंसाया, जिससे उन्हें जेल जाना पड़ा। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने सीएम विंडो पर की गई शिकायत में फर्जी हस्ताक्षर दिखाकर मामला बंद करवा दिया।
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मामले में पहले पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर डॉ. संजीव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर शहर थाना पुलिस ने 8 सितंबर को तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। अब इस मामले में आगे की जांच हैंडराइटिंग सैंपल और दस्तावेज के आधार पर की जाएगी।
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