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दूसरे की जगह परीक्षा देने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 May 2022 11:09 PM IST
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The bail application of the accused for taking the examination in place of another rejected
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोपी को कोई राहत न देते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले के मुताबिक उचाना कलां निवासी अमित ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। अमित सहित 9 छात्रों पर सदर पुलिस फतेहाबाद ने भूथनकलां के सरकारी स्कूल के परीक्षा केंद्र सुपरिडेंट रवि की शिकायत पर 12 अप्रैल 2022 को आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। सुपरिडेंट रवि ने बताया था कि कुल 9 छात्र गणित परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे, जिनमें तीन को पकड़ लिया गया था और 6 फरार हो गए थे। मालूम हो कि इस मामले में शामिल मास्टर माइंड शिक्षक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है।
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