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Fatehabad News: किसान को नहीं दी फसल बीमा की राशि, कंपनी पर लगाया 17 हजार का जुर्माना

Tue, 13 Jun 2023 10:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 13 Jun 2023 10:10 PM IST
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The amount of crop insurance was not given to the farmer, a fine of 17 thousand was imposed on the company
फतेहाबाद। किसान की फसल की बीमा करने के बावजूद क्लेम देने से मना करने पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही किसान को 45 दिन में बीमा की एक लाख 14 हजार 700 रुपये की राशि छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
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इस मामले में उपभोक्ता फोरम में दायर याचिका में बलराज सिंह निवासी गांव खासा पठाना ने बताया था कि उसने नौ जनवरी 2017 को अपनी 5.1 हेक्टेयर जमीन की फसल का बीमा आईसीआईसीआई लोंबार्ड से करवाया था। इस दौरान उसकी फसल की बीमा किस्त 4258 रुपये भी कट गई। इसके बाद उसकी फसल खराब हो गई और उसने बीमा कंपनी से क्लेम किया था। सर्वे में उसकी फसल का 22 हजार 500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया।
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मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजबीर सिंह व सदस्यों ने बीमा कंपनी की दलीलों को गलत करार देते हुए किसान बलराज को 45 दिनों के भीतर एक लाख 14 हजार 700 रुपये की राशि जब से केस दायर है तब से छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए। साथ ही बीमा कंपनी को 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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