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Fatehabad News: गोली मारकर हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, एक लाख जुर्माना भी लगाया

Thu, 13 Nov 2025 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 13 Nov 2025 11:35 PM IST
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The accused in the murder case was sentenced to life imprisonment and fined Rs 1 lakh.
फतेहाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी प्यारेलाल निवासी समैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा।
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मामला 11 मार्च 2020 को दर्ज हुआ था, शिकायतकर्ता बलराज उर्फ राजू निवासी समैन ने आरोपी प्यारेलाल निवासी समैन व उसके भाई मनोज कुमार के विरुद्ध हत्या के आरोप में थाना सदर टोहाना में 11 मार्च 2020 को मामला दर्ज करवाया था। मामले में मृतक परमजीत के पिता बलराज की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।
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आरोप लगाए गए थे कि फाग के दिन उसका बेटा अपनी कार में खेत गया था। खेत के रास्ते में शराब का ठेका है और वहां से गुजरने के दौरान प्यारेलाल के साथ विवाद हो गया था और वह खेत चला गया था। आरोप था कि इसी दौरान आरोपियों ने उसे गोली मार दी थी।
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जिससे परमजीत की मौत हो गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार ने कार्रवाई करते आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद 15 मई 2020 को चालान तैयार कर 9 जून 2020 को अदालत में पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और सरकारी वकील डॉ. नरेन्द्र सिंह ने पैरवी करते हुए मेडिकल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित ठोस साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। उन्हीं के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है और यह सजा सुनाई है।
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