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सुप्रीम फैसले के बाद शांतिपूर्ण रहा जिले का माहौल, लगाई धारा 144

Sat, 09 Nov 2019 11:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 09 Nov 2019 11:57 PM IST
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supreme court, ayodhaya issue, temple, mosque, section 144 in district, security, fatehabad
फतेहाबाद की पुरानी तहसील रोड स्थित मस्जिद के बाहर तैनात पुलिसकर्मी। - फोटो : Fatehabad
फतेहाबाद/टोहाना। अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फतेहाबाद जिले का माहौल सामान्य है और लोगों ने संयम तरीके से इस फैसले का स्वागत किया है। उधर जिला प्रशासन भी इस मुद्दे पर शनिवार को सारा दिन अलर्ट रहा। डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने जहां फैसला आने के बाद जिलेभर में धारा 144 लगाने का एलान कर दिया, वहीं फतेहाबाद सिटी एसएचओ यादविंद्र सिंह ने पुलिस टीम को लेकर मस्जिदों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
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कुछ ऐसे ही शांतिपूर्ण हालात टोहाना के भी थे। शनिवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे पर सुनाए फैसले के बाद क्षेत्र में क्षेत्र में माहौल शांतिपूर्ण बना रहा और हिंदू मुस्लिम समाज में भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। शहर की मस्जिदों व मंदिरों में शांति का माहौल दिखाई दिया। पुलिस की टीमों ने शहर के मंदिर व मस्जिदों पर विशेष नजर रखी। शहर के हिंदू व मुस्लिम समाज के लोगों ने प्यार से इस फैसले को मानते हुए देश के प्रति भावना का परिचय दिया। मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के प्रधान बिल्लू खान ने बताया कि फैसले से एक दिन पहले शुक्रवार को नमाज के दौरान समाज के सभी लोगों द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भाईचारे को मजबूत बनाने का काम करेंगे। इस मामले में कोई भी विरोध नहीं जताएंगे, न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगा उसका सम्मान करेंगे और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया गया।
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जिले में धारा 144 लागू की प्रशासन ने
उपायुक्त एवं जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश दिए है। जारी आदेशों में कहा गया है कि फतेहाबाद में हथियार, अग्नी शस्त्र, बरछा, चाकू, लाठी, गंडासा, भाला, तलवार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आगामी उपाय किए जाने व जन शांति बनाए रखने के लिए आम जनता व सामान्य जन जीवन की सुरक्षा हेतु कोई भी जन प्रतिनिधि जिला फतेहाबाद के अधिकार क्षेत्र के सार्वजनिक व अन्य स्थानों पर ना तो कोई जन सभा करेंगे और ना ही पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस व अन्य ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों एवं इस समय चल रहे आपातकालीन सेना क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं पर लागू नही होंगे।
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नेताओं ने भी सराहा कोर्ट का फैसला
वर्जन
सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सबसे पुराने विवाद का समाधान कर दिया है। अब आगे हमारी जिम्मेदारी है कि इस फैसले को शांतिपूर्ण तरीके से मानते हुए सभी वर्ग आपसी प्यार एवं सौहार्द को बनाए रखें ताकि दुनिया में भारत की छवि और बेहतर तरीके से प्रस्तुत हो।

- दुड़ाराम, बीजेपी विधायक, फतेहाबाद।
हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। हमें इस बात की जिम्मेदारी भी लेनी होगी कि किसी भी प्रकार का अति उत्साह जिले एवं प्रदेश की शांति को भंग ना कर सके।
- विकास मेहता, हलकाध्यक्ष, जजपा, फतेहाबाद।
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