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नामजद 10 पार्षदों को कारण बताओ नोटिस
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जाखल मंडी में नोहर चंद गोयल की आत्महत्या के मामले में नामजद पार्षदों को शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें नामजद पार्षदों से उनके विरुद्ध निलंबन को लेकर कार्रवाई करने से पहले जवाब तलब किया गया है। वहीं विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर एक सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो विभाग नियमानुसार उनके विरुद्ध आगामी कार्रवाई करेगा।
बता दें कि नगर पालिका जाखल के पूर्व प्रधान सीमा गोयल के ससुर नोहर चंद गोयल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में जाखल पुलिस ने 10 पार्षदों समेत 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय पंचकूला के निदेशक अशोक कुमार मीणा की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि प्रधान पद के चुनाव में अविश्वास प्रस्ताव के बारे प्रधान के पक्ष में वोट डालने की एवज में रिश्वत लेने व एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। जो कि आपराधिक श्रेणी में आते हैं। अत: इस मामले के दृष्टिगत अपने चरित्र व पार्षद के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना पालिका हित में कार्य न करते हुए आप द्वारा पार्षद के पद का दुरुपयोग किया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 14 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसार यदि किसी पार्षद के विरुद्ध आपराधिक मामले में जांच पड़ताल की जा रही हो तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जानी बनती है। विभाग की ओर से पार्षदों को कहा गया है कि उक्त नियमों के तहत पार्षद के पद से निलंबन की कार्रवाई करने से पहले इस कारण बताओ नोटिस का जवाब एक सप्ताह के अंदर प्रदान करें। यदि इस निश्चित समय अवधि में कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो यह समझा जाएगा कि आप इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते एवं आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
गिर सकती है गाज : नगर आयुक्त
विभाग की ओर से नामजद पार्षदों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस से यह आशंका बन गई है कि आपराधिक मामले में नामजद पार्षदों पर गाज गिर सकती है। वहीं इस मामले में जिला के नगर आयुक्त मुनीष नागपाल ने बताया कि आपराधिक मामले में नामजद पार्षदों को विभाग की ओर से नोटिस किए गए हैं। जो भी कार्रवाई होगी वह नियमानुसार की जाएगी।
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बता दें कि नगर पालिका जाखल के पूर्व प्रधान सीमा गोयल के ससुर नोहर चंद गोयल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में जाखल पुलिस ने 10 पार्षदों समेत 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय पंचकूला के निदेशक अशोक कुमार मीणा की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि प्रधान पद के चुनाव में अविश्वास प्रस्ताव के बारे प्रधान के पक्ष में वोट डालने की एवज में रिश्वत लेने व एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। जो कि आपराधिक श्रेणी में आते हैं। अत: इस मामले के दृष्टिगत अपने चरित्र व पार्षद के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना पालिका हित में कार्य न करते हुए आप द्वारा पार्षद के पद का दुरुपयोग किया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 14 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसार यदि किसी पार्षद के विरुद्ध आपराधिक मामले में जांच पड़ताल की जा रही हो तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जानी बनती है। विभाग की ओर से पार्षदों को कहा गया है कि उक्त नियमों के तहत पार्षद के पद से निलंबन की कार्रवाई करने से पहले इस कारण बताओ नोटिस का जवाब एक सप्ताह के अंदर प्रदान करें। यदि इस निश्चित समय अवधि में कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो यह समझा जाएगा कि आप इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते एवं आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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गिर सकती है गाज : नगर आयुक्त
विभाग की ओर से नामजद पार्षदों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस से यह आशंका बन गई है कि आपराधिक मामले में नामजद पार्षदों पर गाज गिर सकती है। वहीं इस मामले में जिला के नगर आयुक्त मुनीष नागपाल ने बताया कि आपराधिक मामले में नामजद पार्षदों को विभाग की ओर से नोटिस किए गए हैं। जो भी कार्रवाई होगी वह नियमानुसार की जाएगी।
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