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Fatehabad News: चूरापोस्त रखने के दोषी को सात साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Oct 2023 09:46 PM IST
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Seven years imprisonment for a person found guilty of possessing sawdust
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने चूरापोस्त रखने के मामले में राजस्थान के एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए उसे सात साल की कैद व एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उसकी फर्जी जमानत लेने के दोषी को चार साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में रतिया सदर पुलिस ने 10 अक्तूबर 2015 को राजस्थान के अलवर निवासी हरनाम सिंह उर्फ निम्मा को एक किलो 300 ग्राम चूरापोस्त सहित गिरफ्तार किया था। उस समय दोषी ने पुलिस को अपनी पहचान राजस्थान के जिला भरतपुर निवासी प्रीतम सिंह के रूप में बताई थी और पुलिस से धोखा किया था। इसके बाद उसने फर्जी नाम पर जमानत ले ली और अदालत से गैर हाजिर हो गया। इसके बाद अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। 2017 में पुलिस को पता चला कि निम्मा मादक पदार्थ के एक मामले में पंजाब की मानसा जेल में बंद है। यहां पर उसका नाम प्रीतम न होकर हरनाम सिंह उर्फ निम्मा के नाम से दर्ज है। जबकि उसकी जमानत लेने वाले श्यामचंद उर्फ श्यामा निवासी अलीका ने फर्जी तौर पर गलत कागजात तैयार करवाकर फतेहाबाद की अदालत से उसकी जमानत ली थी। पुलिस 2017 में प्रोडक्शन वारंट पर उसे पंजाब जेल से गिरफ्तार करके फतेहाबाद लाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने हरनाम सिंह उर्फ निम्मा को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत सात साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना व धोखाधड़ी के मामले में चार साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं उसकी फर्जी तरीके से जमानत लेने के दोषी श्यामचंद को चार चाल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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