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Fatehabad News: नशे की गोलियों के साथ पकड़े गए दोषी को सात साल की कैद
Wed, 06 May 2026 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 06 May 2026 11:31 PM IST
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने नशे की गोलियों के मामले में आरोपी अजमेर सिंह उर्फ अमरीक सिंह को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उप निदेशक अभियोजन डॉ. सुनील कुमार और जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि 8 अप्रैल 2018 को सहायक उपनिरीक्षक जयबीर सिंह ने ब्राह्मणवाला चौकी के पास नाकाबंदी के दौरान अजमेर सिंह उर्फ अमरीक सिंह निवासी फतेहाबाद को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से नशे की गोलियों की 50 पत्ते बरामद हुए थे।
आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान आरोपी ने बताया कि वह ये गोलियां पंजाब से खरीदकर लाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर मलिक ने की।
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उप निदेशक अभियोजन डॉ. सुनील कुमार और जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि 8 अप्रैल 2018 को सहायक उपनिरीक्षक जयबीर सिंह ने ब्राह्मणवाला चौकी के पास नाकाबंदी के दौरान अजमेर सिंह उर्फ अमरीक सिंह निवासी फतेहाबाद को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से नशे की गोलियों की 50 पत्ते बरामद हुए थे।
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आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान आरोपी ने बताया कि वह ये गोलियां पंजाब से खरीदकर लाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर मलिक ने की।
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