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Fatehabad News: सीडीएलयू की यूजी, पीजी परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 163 लागू
Tue, 06 May 2025 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 06 May 2025 11:10 PM IST
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फतेहाबाद। जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय (सीडीएलयू) सिरसा की स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) की परीक्षा सात जून तक आयोजित की जाएगी।
इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त मनदीप कौर ने परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 163 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। जारी आदेशों की अवहेलना के दोषी पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे।
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परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन की पार्किंग नहीं की जा सकेगी। वाईफाई युक्त मोबाइल फोन, ब्लूटुथ सहित अन्य डिवाइस ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और विभागीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
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इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त मनदीप कौर ने परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 163 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। जारी आदेशों की अवहेलना के दोषी पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे।
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परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन की पार्किंग नहीं की जा सकेगी। वाईफाई युक्त मोबाइल फोन, ब्लूटुथ सहित अन्य डिवाइस ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और विभागीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।