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Fatehabad News: जिला मुख्यालय के 5 केंद्रों पर होंगी री-अपीयर परीक्षाएं

Tue, 07 Jul 2026 11:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 07 Jul 2026 11:08 PM IST
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Re-appear exams will be held at 5 centers at the district headquarters
फतेहाबाद में परीक्षा को लेकर बनाया गया केंद्र संवाद
फतेहाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की री-अपीयर परीक्षाएं 9 जुलाई से शुरू होंगी। जिला मुख्यालय में पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने 9 से 18 जुलाई तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
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आदेशों के अनुसार परीक्षा अवधि में सभी निर्धारित केंद्रों पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के विशेष इंतजाम रहेंगे। अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही पर निगरानी रखी जाएगी ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें। जिले में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहाबाद, राजकीय उच्च विद्यालय भोड़िया खेड़ा, ओम निवास हाई स्कूल फतेहाबाद तथा बाल भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सहित निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन और पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी।
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परीक्षा संचालन के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध लागू रहेंगे। परीक्षा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
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बंद रहेंगी फोटोस्टेट की दुकानें
आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों से 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के हथियार लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी तथा वाहनों की पार्किंग की भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में वाई-फाई, ब्लूटुथ अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उपयोग, लाउडस्पीकर बजाने तथा गैर कानूनी रूप से भीड़ एकत्र करने एवं अन्य अवांछित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सुनिश्चित किया जा सके।
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आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. विवेक भारती, उपायुक्त
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