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घर में घुसकर दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद

Mon, 14 Jun 2021 11:13 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Jun 2021 11:13 PM IST
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Punishment for rape accused
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 10 साल की कैद व साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक जसबीर के खिलाफ महिला पुलिस थाना में 2 जुलाई 2018 को आईपीसी की धारा 376, 450 व 506 के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया था कि वह शादी कार्यक्रम में घर से बाहर गई हुई थी। इस दौरान उसकी बेटी घर में अकेली थी। दोषी जसबीर सिंह को इसकी भनक लगी तो वह उसके घर में घुस आया। दोषी ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ दुराचार किया और किसी को बताने पर उसे व उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। बाद में पीड़िता ने सारी बात अपने परिजनों को बताई। इसके चलते पुलिस में शिकायत दी गई।
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