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पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 19 Apr 2022 11:06 PM IST
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POCSO Act accused's bail plea rejected
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया। रतिया क्षेत्र निवासी आरोपी अमनिंद्र सिंह के खिलाफ महिला पुलिस थाना ने 7 नवंबर 2021 को आईपीसी की धारा 342, 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि वह 13 अगस्त 2021 से जेल में बंद है, पीड़िता और उसकी माता ने अदालत में उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मगर अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामला गंभीर है और पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 164 के बयान दिए हैं। अदालत ने आरोपी की दलीलों को न मानते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद
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