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Fatehabad News: अब कंबाइन हार्वेस्टर से सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही धान की कटाई
Fri, 09 Oct 2026 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:43 AM IST
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फतेहाबाद। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. विवेक भारती ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई के समय में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही की जा सकेगी। शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि देर शाम, रात और सुबह के समय ओस तथा अधिक नमी की स्थिति रहती है। ऐसे समय कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई करने पर फसल में नमी निर्धारित खरीद सीमा से अधिक हो सकती है
मंडियों में वाहनों की आवाजाही भी रहेगी नियंत्रित
प्रशासन ने मंडियों और खरीद केंद्रों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही को निर्धारित शेड्यूल, टोकन/गेट पास और संबंधित विभागों के निर्देशों के अनुसार नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय से पहले मंडी पहुंचने वाले वाहनों को जहां ऐसी व्यवस्था लागू है, निर्धारित होल्डिंग या स्टेजिंग क्षेत्र में रखा जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वाहन को सार्वजनिक मार्ग, मंडी के प्रवेश-निकास द्वार या आपातकालीन रास्तों पर इस प्रकार खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी जिससे यातायात बाधित हो।
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जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि देर शाम, रात और सुबह के समय ओस तथा अधिक नमी की स्थिति रहती है। ऐसे समय कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई करने पर फसल में नमी निर्धारित खरीद सीमा से अधिक हो सकती है
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मंडियों में वाहनों की आवाजाही भी रहेगी नियंत्रित
प्रशासन ने मंडियों और खरीद केंद्रों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही को निर्धारित शेड्यूल, टोकन/गेट पास और संबंधित विभागों के निर्देशों के अनुसार नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय से पहले मंडी पहुंचने वाले वाहनों को जहां ऐसी व्यवस्था लागू है, निर्धारित होल्डिंग या स्टेजिंग क्षेत्र में रखा जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वाहन को सार्वजनिक मार्ग, मंडी के प्रवेश-निकास द्वार या आपातकालीन रास्तों पर इस प्रकार खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी जिससे यातायात बाधित हो।
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