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सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती की रिपोर्ट मांगी तो जागे अफसर, काटे 9 चालान
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फतेहाबाद में पॉलीथिन को लेकर चालान करते हुए अधिकारी।
- फोटो : Fatehabad
फतेहाबाद। सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई को रोक लगा दी गई थी। ढाई माह बीतने के बाद भी जिला प्रशासन इस पर सख्ती नहीं कर पाया है। नगर निकाय के उच्च अधिकारियों ने जब सख्ती की रिपोर्ट मांगी और चालान के बारे में पूछा तो नगर परिषद के अधिकारियों की आंख खुली है। शुक्रवार को नगर परिषद के मुख्य सफाई निरीक्षक मुकेश शर्मा ने स्वच्छ भारत मिशन के सिटी टीम इंचार्ज कुलदीप सिंह को साथ लेकर चालान काटे।
टीम ने पुरानी सब्जी मंडी, हिसार-सिरसा रोड, नई सब्जीमंडी में पॉलीथिन को लेकर अभियान चलाया और दुकानों में चेकिंग की। इस दौरान दुकानों पर मिले पॉलीथिन के आधार पर 9 दुकानों में चालान किए गए। करीब 5500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। नप प्लास्टिक प्रतिबंध एप से ऑनलाइन चालान काटे। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और सख्ती को लेकर एप जारी हो चुकी है, जिसे प्लास्टिक प्रतिबंध का नाम दिया गया है। लेकिन जिले में इसको लेकर लोगों को जानकारी ही नहीं है और न ही बताया गया है। प्लास्टिक प्रतिबंध एप से कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को समाधान भी करना होगा। जिले में अब तक इस एप पर मात्र तीन ही शिकायत आई है।
500 रुपये से 25 हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान
सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के साथ पॉलीथिन विक्रेताओं पर कार्रवाई का प्रावधान है। 100 ग्राम पॉलीथिन मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलो ग्राम तक 2000 हजार रुपये, एक किलोग्राम से अधिक पांच किलोग्राम तक दस हजार रुपये, पांच किलोग्राम से दस किलोग्राम तक 20 हजार रुपये तथा दस किलोग्राम से अधिक मात्रा मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।
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कोट
सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन को लेकर सख्त है। पहले लोगों को जागरूक किया गया है और अब सख्ती की जाएगी। पहले कम स्तर पर चालान किया जाएगा और इसके बाद चालान को बढ़ाया जाएगा। एप के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
-कुलदीप सिंह, सिटी टीम लीडर, स्वच्छ भारत मिशन
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टीम ने पुरानी सब्जी मंडी, हिसार-सिरसा रोड, नई सब्जीमंडी में पॉलीथिन को लेकर अभियान चलाया और दुकानों में चेकिंग की। इस दौरान दुकानों पर मिले पॉलीथिन के आधार पर 9 दुकानों में चालान किए गए। करीब 5500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। नप प्लास्टिक प्रतिबंध एप से ऑनलाइन चालान काटे। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और सख्ती को लेकर एप जारी हो चुकी है, जिसे प्लास्टिक प्रतिबंध का नाम दिया गया है। लेकिन जिले में इसको लेकर लोगों को जानकारी ही नहीं है और न ही बताया गया है। प्लास्टिक प्रतिबंध एप से कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को समाधान भी करना होगा। जिले में अब तक इस एप पर मात्र तीन ही शिकायत आई है।
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500 रुपये से 25 हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान
सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के साथ पॉलीथिन विक्रेताओं पर कार्रवाई का प्रावधान है। 100 ग्राम पॉलीथिन मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलो ग्राम तक 2000 हजार रुपये, एक किलोग्राम से अधिक पांच किलोग्राम तक दस हजार रुपये, पांच किलोग्राम से दस किलोग्राम तक 20 हजार रुपये तथा दस किलोग्राम से अधिक मात्रा मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।
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सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन को लेकर सख्त है। पहले लोगों को जागरूक किया गया है और अब सख्ती की जाएगी। पहले कम स्तर पर चालान किया जाएगा और इसके बाद चालान को बढ़ाया जाएगा। एप के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
-कुलदीप सिंह, सिटी टीम लीडर, स्वच्छ भारत मिशन