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नशे में तोड़ा था पड़ोसी का दरवाजा, तीन माह की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Feb 2022 11:17 PM IST
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Neighbor's door was broken drunk, imprisoned for three months
फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामावतार पारीक ने शराब पीकर पड़ोसी के घर के दरवाजे को क्षतिग्रस्त करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दोषी शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपये की राशि गेट के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे के रूप में दे। जानकारी के मुताबिक शास्त्री नगर निवासी रामकुमार की शिकायत पर शहर पुलिस थाना ने 10 फरवरी 2017 को उसके पड़ोसी मनीराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 427, 452 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में रामकुमार ने बताया कि 10 फरवरी 2017 को उसका पड़ोसी मनीराम शराब के नशे में आया और कुल्हाड़ी से उसके घर का गेट तोड़ दिया व लकड़ी की खिड़की तोड़ दी। मनीराम ने उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। संवाद
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