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Fatehabad News: मुश्ताक अहमद को उपचार के लिए कोर्ट से 7 दिन की अंतरिम जमानत मिली

Tue, 17 Jun 2025 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 17 Jun 2025 11:53 PM IST
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Mushtaq Ahmed got 7 days interim bail from the court for treatment
फतेहाबाद। देशद्रोह के आरोपी हड्डी रोग विशेषज्ञ मुश्ताक अहमद उर्फ ताज मोहम्मद को जिला कोर्ट से राहत मिली है। आरोपी मुश्ताक अहमद को कोर्ट ने सात दिन के लिए कस्टडी में ही उपचार करवाने की छूट दी है। हालांकि आरोपी ने कोर्ट से 25 दिन की राहत मांगी गई थी।
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फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में हिसार जेल में बंद है। आरोपी मुश्ताक के वकील विनय शर्मा ने कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। याचिका में आग्रह किया गया था कि उनकी सेहत खराब चल रही है। उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से इलाज करवाना है और इसलिए 25 दिन की राहत दी जाए। मगर कोर्ट ने फिलहाल सात दिन के लिए कस्टडी के दौरान ही इलाज करवाने की राहत दी है।
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वकील विनय शर्मा ने बताया कि कोर्ट की ओर से आगामी फैसला सात दिन के बाद लिया जाएगा। बता दें कि मुश्ताक अहमद पर देश विरोधी पोस्ट वायरल करने के आरोप लगे थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इसके बाद मामले में देशद्रोह की धारा भी जोड़ी गई थी।
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