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विधायक का पूर्व चालक सुभाष टोपी बयान से मुकरा, बोला, गलतफहमी हो गई दूर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Sep 2022 11:15 PM IST
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MLA's former driver Subhash Topi retracts statement, says misunderstanding cleared
फतेहाबाद। भाजपा विधायक दुड़ाराम के पीए राजबीर पर सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 85 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाने वाला पूर्व चालक सुभाष उर्फ टोपी अपने बयान से मुकर गया है।
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बुधवार को विधायक के पूर्व चालक सुभाष ने मीडिया के सामने आया और बोला कि उसने गलतफहमी में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। अब सारी गलतफहमी दूर हो गई है। सुभाष ने इससे पहले पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी को पत्र भी दिया है। पत्र में उसने कहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते विधायक के पीए राजबीर के खिलाफ आरोप लगाए थे, जो कि बेबुनियाद है। उसने सरकारी नौकरी के लिए न तो किसी से रुपये लिए और न ही किसी को दिए हैं। सारी कहानी राजनीतिक दबाव के कारण कही गई थी।
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एसआईटी कर रही है मामले की जांच
विधायक दुड़ाराम के पूर्व चालक सुभाष ने अपनी पत्नी सुनीता, चचेरे भाई साहिल व परिवार के अन्य लोगों और गांव कुम्हारिया के कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर विधायक दुड़ाराम की कोठी के सामने नौ सितंबर को प्रदर्शन किया था और धरना दया था। धरने के दौरान पूर्व चालक सुभाष ने आरोप लगाए थे कि उसने नौकरी के नाम पर लोगों से रुपये लिए और पीए राजबीर को दे दिए। हालांकि किसी की नौकरी नहीं लगी। बाकायदा सूची भी सार्वजनिक की गई थी। इस मामले में शनिवार को पुलिस ने गांव दैयड़ निवासी मोहनलाल की शिकायत पर विधायक के पीए राजबीर और पूर्व चालक सुभाष उर्फ टोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन प्रारंभ की। एसपी ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी। एसआईटी ने जांच शुरू करके तीन लोगों के बयान दर्ज किए, जिनके नाम रुपये देने वालों की सूची में थे। इनके बयान के बाद पूर्व चालक को भी शामिल जांच किया जाना था, लेकिन उससे पहले वह मुकर गया।
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23 जुलाई को पीया था जहर
विधायक दुड़ाराम के पूर्व ड्राइवर सुभाष ने 23 जुलाई को जहरीला पदार्थ पी लिया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक पत्र भी वायरल हुआ था, जिसमें नौकरी के नाम पर रुपये लेकर विधायक के पीए राजबीर को देने के आरोप लगे थे। इसके अलावा पत्र में दो अन्य लोगों पर भी आरोप थे। हालांकि तीन दिन बाद पुलिस कार्रवाई में पूर्व चालक ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया था। दवाई की जगह गलती से जहरीला पदार्थ पी लेने का बयान दिया था।
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