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बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Sep 2022 11:39 PM IST
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Man gets 5 years in jail for molesting minor girl
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में टोहाना शहर पुलिस ने क्षेत्र की पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर बिट्टू उर्फ बिल्लू के खिलाफ 18 मई 2019 को केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया था कि उसकी 11-12 साल की बेटी गली में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां पर आया और उसकी बेटी को उठाकर अपने साथ एक स्कूल के कमरे में ले गया और उससे गलत हरकतें की। बच्ची की चीख सुनकर वह मौके पर पहुंच गई और आरोपी उसको देखकर फरार हो गया। अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए बिट्टू को अपहरण, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम व पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी माना। अदालत ने दोषी को अपहरण के मामले में पांच की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच साल की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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