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Fatehabad News: सहमति संबंध में रह रही महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 13 Oct 2026 10:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 13 Oct 2026 10:47 PM IST
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Man convicted of murdering woman in a consensual relationship sentenced to life imprisonment and fined
फतेहाबाद। महिला के चरित्र पर शक के चलते उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने उसके सहमति संबंध के साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन की अदालत ने मंगलवार को आरोपी संदीप उर्फ बारू को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। महिला जुलाई 2021 में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। बाद में उसका शव डबवाली क्षेत्र में नहर से बरामद हुआ था। मामले की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और सहायक जिला न्यायवादी सुरेंद्र सिंह ने की।
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पेंशन निकलवाने के बहाने ले गया था बाइक पर
जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल के अनुसार, 28 जुलाई 2021 को टोहाना शहर थाना में महिला के बेटे की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता उस समय करीब 16 वर्ष का था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपनी छोटी बहन व दिव्यांग मां के साथ रहता था। उसकी मां पिछले छह-सात महीने से संदीप उर्फ बारू के साथ सहमति संबंध में टोहाना के एक किराये के मकान में रह रही थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी उसकी मां के चरित्र पर शक करता था और इस बात को लेकर उसके साथ मारपीट भी करता था। 27 जुलाई 2021 को दोपहर करीब एक से दो बजे के बीच आरोपी उसकी मां को बैंक से पेंशन के पैसे निकलवाने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गया। इसके बाद महिला घर नहीं लौटी।
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नहर से बरामद हुआ था महिला का शव
मां के घर नहीं लौटने पर बेटे ने उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन उसने पुलिस को शिकायत देकर मां को तलाशने की गुहार लगाई। इसी दौरान डबवाली क्षेत्र में नहर से एक महिला का शव बरामद हुआ। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। जांच के दौरान संदीप उर्फ बारू की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने महिला को नहर में धक्का देकर हत्या करने की बात कबूल की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।

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गैर मर्दों के साथ बात करना नहीं था पसंद
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी को महिला का दूसरे पुरुषों से बातचीत करना पसंद नहीं था। उसके अनुसार, पड़ोसियों ने उसे बताया था कि उसके घर से जाने के बाद महिला के पास दूसरे पुरुष आते-जाते हैं। इस वजह से उसे महिला के चरित्र पर शक होने लगा और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इस बात को लेकर उनके बीच कई बार मारपीट भी हुई। आरोपी के अनुसार, 27 जुलाई 2021 को सुबह करीब नौ से दस बजे वह बाजार से घर लौटा तो उसे शक हुआ कि कोई अनजान व्यक्ति घर से निकला है। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद वह महिला को टोहाना से गांव दमकौरा होते हुए कुदनी हेड से कुछ आगे नहर के पास ले गया। आरोपी ने बताया कि सुनसान जगह पर उसने लघुशंका जाने के बहाने बाइक रोकी। इस दौरान महिला नहर की पटरी पर बैठ गई। मौका देखकर उसने महिला को नहर में धक्का दे दिया, जिससे डूबने के कारण उसकी मौत हो गई।
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