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Fatehabad News: नशा तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा, पत्नी को भी कारावास
Fri, 27 Mar 2026 11:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 27 Mar 2026 11:27 PM IST
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फतेहाबाद। मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव ने मुख्य आरोपी जगसीर उर्फ घुंघरू को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं उसकी पत्नी निशा को भी एक वर्ष जेल व जुर्माने लगाया है। कोर्ट ने सह-आरोपी जल्लो बाई, तरसेम, गुरजंत, जीवन, गुरसेवक, हरजिंद्र और इंद्रजीत उर्फ फौजी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि 15 जुलाई 2016 को पुलिस चौकी ब्राह्मणवाला के सामने नाकाबंदी के दौरान सूचना मिली थी कि आरोपी कार में चूरा पोस्त और डोडा पोस्त लेकर आ रहा है।
पुलिस ने पीछा कर आरोपी के घर पहुंचकर तलाशी ली जहां कमरे में बने तहखाने और वाहन से 12 कट्टों में करीब 190 किलोग्राम चूरापोस्त एवं डोडा पोस्त बरामद हुआ। पकड़ने का प्रयास करने पर आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर विरोध किया और अन्य लोगों ने पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ा लिया था। इसी में यह फैसला आया है। मामले की पैरवी हरवीर सिंह मलिक डीडीए ने की।
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वहीं उसकी पत्नी निशा को भी एक वर्ष जेल व जुर्माने लगाया है। कोर्ट ने सह-आरोपी जल्लो बाई, तरसेम, गुरजंत, जीवन, गुरसेवक, हरजिंद्र और इंद्रजीत उर्फ फौजी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि 15 जुलाई 2016 को पुलिस चौकी ब्राह्मणवाला के सामने नाकाबंदी के दौरान सूचना मिली थी कि आरोपी कार में चूरा पोस्त और डोडा पोस्त लेकर आ रहा है।
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पुलिस ने पीछा कर आरोपी के घर पहुंचकर तलाशी ली जहां कमरे में बने तहखाने और वाहन से 12 कट्टों में करीब 190 किलोग्राम चूरापोस्त एवं डोडा पोस्त बरामद हुआ। पकड़ने का प्रयास करने पर आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर विरोध किया और अन्य लोगों ने पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ा लिया था। इसी में यह फैसला आया है। मामले की पैरवी हरवीर सिंह मलिक डीडीए ने की।
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