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Fatehabad News: तीन साल से पुराने मामलों की सूची तलब, देरी पर एसपी से मांगा जवाब

Thu, 12 Dec 2024 10:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 12 Dec 2024 10:47 PM IST
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List of cases older than three years summoned, reply sought from SP on delay
फतेहाबाद। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि फतेहाबाद जिले के तीन साल से पुराने मामलों की सूची पेश करें, जिनमें जांच अभी तक लंबित है। साथ में जांच पूरी न होने के कारणों का भी उल्लेख करें।
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यह आदेश हाईकोर्ट ने एक मुकदमे में आरोपी सीताराम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। आरोपी के वकील प्रदीप जांगड़ा के मुताबिक सदर थाना फतेहाबाद पुलिस ने वर्ष 2022 में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। उसमें दो नामजद आरोपियों के खिलाफ चालान भी पेश कर दिया था। मगर अब पुलिस आरोपी सीताराम को गिरफ्तार करना चाहती थी।
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सीताराम की अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने एसपी को नोटिस जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि इस न्यायालय ने कई मामलों में पाया है कि विभिन्न मामलों में पुलिस की जांच पिछले कई वर्षों से लंबित है। यह मामला जांच अधिकारी द्वारा जांच करने में की गई देरी का सबसे स्पष्ट उदाहरण है।
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एसपी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी पुलिस थानों में दर्ज ऐसे सभी मामलों की सूची दाखिल करें, जिनमें आपराधिक मामलों की जांच पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित है।
वे ऐसे सभी मामलों में जांच करने में देरी के कारणों का भी उल्लेख करेंगी। यह भी उल्लेख करेंगी कि ऐसे मामलों में कितने व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था और क्या ऐसे किसी मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी लंबित है।
वे इस तथ्य का भी उल्लेख करेंगी कि क्या ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को, जिसे अभी गिरफ्तार किया जाना है। क्या उन आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, जिन्हें पहले ही उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया जा चुका है।

हलफनामा अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए। यदि हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में उपस्थित रहेंगी। अगली तारीख 19 दिसंबर तय हुई है।
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