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Fatehabad News: हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jul 2023 11:11 PM IST
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Life sentence for killer husband
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शहर टोहाना पुलिस ने तीन जुलाई 2018 को सतपाल निवासी तलवाड़ा की शिकायत पर उसकी बहन उर्मिल के पति भीम सिंह निवासी कन्हड़ी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में सतपाल ने बताया था कि उसकी बहन उर्मिल का विवाह भीम सिंह के साथ हुआ था। उनकी शादी को 16 साल हो गए थे। उसने बताया था कि शादी के बाद से ही भीम सिंह उसकी बहन को तंग व परेशान करता था। इस मामले में पंचायतें भी हो चुकी थी। भीम सिंह ने दो जुलाई की रात को उसकी बहन की सोते समय कस्सी से गला काटकर हत्या कर दी। उनके पास गांव से फोन आया तो वह मौके पर पहुंचे, जहां उनकी बहन चारपाई पर मृत पड़ी थी। सतपाल ने अपने बयानों में यह भी बताया था कि उसकी मां भी पहले कन्हड़ी जाकर भीम सिंह को समझाकर आई थी, लेकिन भीम सिंह ने अगले ही दिन उसकी बहन की हत्या कर दी। बुधवार को इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने दोषी भीम सिंह को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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