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उधार दिए पांच सौ रूपये मांगने पर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Tue, 05 Nov 2019 11:45 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 05 Nov 2019 11:45 PM IST
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Life imprisonment for murder  for asking for borrowed money
जिला एवं सत्र न्यायालय ने उधार दिए पांच सौ रुपये वापिस मांगने पर बुजुर्ग के सिर में लठ मारकर हत्या करने के आरोपी युवक को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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मामला पिछले साल 8 दिसंबर को रतिया के गांव अलीका का है जहां पर गांव के गणमान्य लोगों में शुमार राधाकृष्ण मेहता ने गांव के ही युवक काकूराम को पांच सौ रुपये उधार दिए थे और कुछ दिन बाद जब उन्होंने काकूराम से वो पांच सौ रुपये वापिस मांग लिए तो काकूराम गुस्से में भर उठा और उसने घर के बाहर बैठे बुजुर्ग राधाकृष्ण मेहता के सिर में लठ मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अवस्था में मेहता को पहले फतेहाबाद के वधवा अस्पताल व बाद में दिल्ली के बतरा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया लेकिन 10 दिसंबर 2018 को बतरा अस्पताल में निधन हो गया। रतिया पुलिस ने इस मामले में मृतक राधाकृष्ण मेहता के परिजनों की शिकायत पर कुक्कू के खिलाफ धारा 302 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। मंगलवार को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के दोषी काकूराम उर्फ कुक्कू को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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