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Fatehabad News: किशोर ने की थी हत्या, जुवेनाइल कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 31 Mar 2023 11:26 PM IST
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Kishore had committed the murder, the Juvenile Court sentenced him to three years
फतेहाबाद। गांव लोहाखेड़ा में एक व्यक्ति की ईंटों से वार करके हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी एवं जुवेनाइल अदालत की स्पेशल जज याचना ने शुक्रवार को दोषी किशोर को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी को बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा।
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इस मामले में टोहाना पुलिस ने गांव लोहाखेड़ा निवासी संदीप की शिकायत पर एक किशोर के खिलाफ हत्या व मारपीट का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में संदीप ने बताया था कि उसके भाई वकील की गांव में कुछ लोगों से झड़प हो गई है। झड़प में किशोर ने उसके भाई के सिर पर ईंटों से वार किए और उसे भी घायल कर दिया। उसके भाई को पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए किशोर को तीन साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजने के आदेश दिए हैं।
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