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Fatehabad News: एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को एक साल की कैद और जुर्माना

Thu, 12 Feb 2026 10:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 12 Feb 2026 10:59 PM IST
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In an NDPS Act case, the accused is sentenced to one year in prison and a fine
फतेहाबाद। एडीजे हेमंत यादव की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक एनडीपीएस एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी जसवंत सिंह उर्फ संतू को दोषी करार देकर एक साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि रतिया के खुनन निवासी आरोपी जसवंत सिंह उर्फ संतू के खिलाफ सदर थाना में 12 फरवरी 2017 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी से एक किलो 8.50 ग्राम कचरा डोडा पोस्त बरामद किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले में आई गवाही के आधार पर आरोपी जसंवत सिंह उर्फ संतू को दोषी करार दिया था। वीरवार को दोषी को एक साल की सजा सुनाई गई।
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