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Fatehabad News: बिजली के खंभे और दीवारों पर बोर्ड लगाए तो लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना, 16 दुकानदारों को नोटिस जारी
Tue, 29 Oct 2024 11:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 29 Oct 2024 11:01 PM IST
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शहर के लालबत्ती चौक पर लगे होर्डिंग
फतेहाबाद। नगर परिषद द्वारा शहर में अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए बार-बार अभियान चलाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अवैध होर्डिंग को लेकर नगर परिषद ने शहर के 16 दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए है और चेतावनी दी गई है।
नगर परिषद होर्डिंग हटा रही है लेकिन दोबारा उन्हीं जगहों पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। इसको लेकर नगर परिषद ने अब कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। अगर अब कोई भी दुकानदार सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग, बोर्ड व बैनर लगाएगा तो उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और छह माह की कैद भी हो सकती है।
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नगर परिषद ने इन्हें दिए नोटिस
अनु प्रिंटिंग प्रेस, हंस मार्केट
शहनाज प्रिंटिंग प्रेस, हंस मार्केट
तुलसी प्रिंटिंग प्रेस, हंस मार्केट
मां संतोषी फ्लैक्स, हंस मार्केट
विदेशी प्रिंटिंग प्रेस, हंस मार्केट
तनेजा प्रिंटिंग प्रेस, हंस मार्केट
प्रीतम फ्लैक्स, हंस मार्केट
शीतल आर्ट्स स्टूडियो, हंस मार्केट
स्टार फ्लैक्स, मॉडल टाउन
कमल ग्राफिक्स, विचार आश्रम मंदिर रोड
करणी फ्लैक्स, नजदीक बाल भवन
माल्या प्रिंटिंग प्रेस, रेगर बस्ती
हीरो प्रिंटिंग प्रेस, संन्यास आश्रम रोड
फ्लैक्स फैक्ट्री, शिव चौक
बंटी प्रिंटिंग प्रैस, डीएसपी रोड
वर्मा आर्ट्स स्टूडियो, डीएसपी रोड
बिजली के खंभों पर बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई
नगर परिषद द्वारा दुकानदारों को जारी किए गए नोटिस के अनुसार हिसार-सिरसा रोड पर बिजली के पोल व सरकारी दीवारों पर काफी संख्या में फ्लैक्स, बोर्ड व बैनर लगे हुए हैं, जो सरकार के नियमों की अवहेलना है। अगर कोई भी संबंधित दुकानदार सरकारी दीवार, बिजली के खंभे पर कोई भी फ्लैक्स, बोर्ड व बैनर लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 10 हजार रुपये जुर्माना व 6 माह तक की कैद हो सकती है।
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सरकारी संपत्ति पर अगर कोई भी फ्लैक्स, बोर्ड व बैनर लगाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रिंटिंग प्रेस, फ्लैक्स संचालकों को नोटिस जारी करके चेतावनी दी गई है।
- सुरेंद्र कुमार, ईओ, नगर परिषद
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नगर परिषद होर्डिंग हटा रही है लेकिन दोबारा उन्हीं जगहों पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। इसको लेकर नगर परिषद ने अब कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। अगर अब कोई भी दुकानदार सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग, बोर्ड व बैनर लगाएगा तो उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और छह माह की कैद भी हो सकती है।
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नगर परिषद ने इन्हें दिए नोटिस
अनु प्रिंटिंग प्रेस, हंस मार्केट
शहनाज प्रिंटिंग प्रेस, हंस मार्केट
तुलसी प्रिंटिंग प्रेस, हंस मार्केट
मां संतोषी फ्लैक्स, हंस मार्केट
विदेशी प्रिंटिंग प्रेस, हंस मार्केट
तनेजा प्रिंटिंग प्रेस, हंस मार्केट
प्रीतम फ्लैक्स, हंस मार्केट
शीतल आर्ट्स स्टूडियो, हंस मार्केट
स्टार फ्लैक्स, मॉडल टाउन
कमल ग्राफिक्स, विचार आश्रम मंदिर रोड
करणी फ्लैक्स, नजदीक बाल भवन
माल्या प्रिंटिंग प्रेस, रेगर बस्ती
हीरो प्रिंटिंग प्रेस, संन्यास आश्रम रोड
फ्लैक्स फैक्ट्री, शिव चौक
बंटी प्रिंटिंग प्रैस, डीएसपी रोड
वर्मा आर्ट्स स्टूडियो, डीएसपी रोड
बिजली के खंभों पर बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई
नगर परिषद द्वारा दुकानदारों को जारी किए गए नोटिस के अनुसार हिसार-सिरसा रोड पर बिजली के पोल व सरकारी दीवारों पर काफी संख्या में फ्लैक्स, बोर्ड व बैनर लगे हुए हैं, जो सरकार के नियमों की अवहेलना है। अगर कोई भी संबंधित दुकानदार सरकारी दीवार, बिजली के खंभे पर कोई भी फ्लैक्स, बोर्ड व बैनर लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 10 हजार रुपये जुर्माना व 6 माह तक की कैद हो सकती है।
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सरकारी संपत्ति पर अगर कोई भी फ्लैक्स, बोर्ड व बैनर लगाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रिंटिंग प्रेस, फ्लैक्स संचालकों को नोटिस जारी करके चेतावनी दी गई है।
- सुरेंद्र कुमार, ईओ, नगर परिषद