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Fatehabad News: पत्नी की हत्या के मामले में पति दोषी करार, सजा आज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jul 2023 11:17 PM IST
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Husband convicted in wife's murder, sentencing today
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने पत्नी की कस्सी से हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया है। उसे शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में टोहाना पुलिस ने गांव तलवाड़ा निवासी सतपाल की शिकायत पर तीन जुलाई 2017 को दोषी भीम सिंह निवासी कन्हड़ी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में सतपाल ने बताया था कि उसकी बहन उर्मिल का विवाह भीम सिंह के साथ करीब 16 साल पहले हुआ था। उसकी बहन का पति भीमसिंह अक्सर उसकी बहन से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करता रहता था। दो जुलाई की रात को भीम सिंह ने उसकी बहन का कस्सी से गला काटकर हत्या कर दी। उसके पास गांव के सरपंच का फोन आया तो वह मौके पर पहुंचे, जहां चारपाई पर उसकी बहन मृत पड़ी थी और पास में ही खून से सनी कस्सी पड़ी थी। आरोपी मौके से फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी भीम सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने भीम सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है और उसे शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। संवाद
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