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Fatehabad News: हेरोइन तस्कर को चार साल की कैद व `40 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 18 Sep 2026 10:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:41 PM IST
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की कोर्ट ने करीब साढ़े 8 साल पुराने हेरोइन तस्करी के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तस्कर अशोक कुमार को दोषी करार देते हुए 4 साल की कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषी अगर जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने बताया कि 18 फरवरी 2018 को शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस टीम ने भूना रोड बाईपास पर गश्त के दौरान स्वामी नगर निवासी अशोक कुमार 85 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने अशोक कुमार को एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी ठहरा सजा का निर्धारण किया। दोषी को 4 साल कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने लगाया है।
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दोषी अगर जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने बताया कि 18 फरवरी 2018 को शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस टीम ने भूना रोड बाईपास पर गश्त के दौरान स्वामी नगर निवासी अशोक कुमार 85 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था।
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सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने अशोक कुमार को एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी ठहरा सजा का निर्धारण किया। दोषी को 4 साल कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने लगाया है।
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