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Fatehabad News: आधा सत्र बीता, निजी स्कूलों को फॉर्म-6 भरने का फिर आखिरी मौका
Tue, 08 Sep 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:20 PM IST
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फतेहाबाद में डीईओ कार्यालय संवाद
फतेहाबाद। शिक्षा सत्र का आधा समय बीतने के बाद शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को फॉर्म-6 भरने का एक और अवसर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोल दिया है। बुधवार को आवेदन की अंतिम तिथि है।
विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया है कि निजी स्कूल एसोसिएशन के अनुरोध और आवश्यक संशोधन के बाद पोर्टल दोबारा खोला गया है।
निजी स्कूलों को विद्यालय शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। फॉर्म में स्कूलों को फीस बढ़ोतरी से जुड़ी जानकारी देनी होगी। विभाग के अनुसार जिले में 256 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं। इनमें से नौ स्कूलों ने अभी तक फीस बढ़ोतरी की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
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मनमानी फीस वसूली पर भी रोक
निदेशालय ने फीस को लेकर भी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। फॉर्म-6 में घोषित अनिवार्य फीस घटकों के अलावा विद्यार्थियों से अन्य अनिवार्य फीस नहीं ली जा सकेगी। केवल पंजीकरण फीस, एक बार की प्रवेश फीस और कक्षा में दाखिले के समय देय फीस जैसे निर्धारित घटकों को ही अनिवार्य शुल्क में शामिल किया गया है। इसके अलावा वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं के लिए फीस केवल उन्हीं विद्यार्थियों से ली जा सकेगी जो संबंधित सुविधा का विकल्प चुनते हैं। इनमें परिवहन, बोर्डिंग, भोजन/भोजन-कक्ष, अध्ययन-भ्रमण और अन्य गतिविधियां शामिल हैं।
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शिक्षा विभाग निदेशालय ने फॉर्म-6 न भरने वाले निजी स्कूलों को फिर मौका दिया है। जिन निजी स्कूल ये फॉर्म नहीं भरा है वह इन्हें अब भर सकते हैं।
- संगीता बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी
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विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया है कि निजी स्कूल एसोसिएशन के अनुरोध और आवश्यक संशोधन के बाद पोर्टल दोबारा खोला गया है।
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निजी स्कूलों को विद्यालय शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। फॉर्म में स्कूलों को फीस बढ़ोतरी से जुड़ी जानकारी देनी होगी। विभाग के अनुसार जिले में 256 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं। इनमें से नौ स्कूलों ने अभी तक फीस बढ़ोतरी की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
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मनमानी फीस वसूली पर भी रोक
निदेशालय ने फीस को लेकर भी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। फॉर्म-6 में घोषित अनिवार्य फीस घटकों के अलावा विद्यार्थियों से अन्य अनिवार्य फीस नहीं ली जा सकेगी। केवल पंजीकरण फीस, एक बार की प्रवेश फीस और कक्षा में दाखिले के समय देय फीस जैसे निर्धारित घटकों को ही अनिवार्य शुल्क में शामिल किया गया है। इसके अलावा वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं के लिए फीस केवल उन्हीं विद्यार्थियों से ली जा सकेगी जो संबंधित सुविधा का विकल्प चुनते हैं। इनमें परिवहन, बोर्डिंग, भोजन/भोजन-कक्ष, अध्ययन-भ्रमण और अन्य गतिविधियां शामिल हैं।
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शिक्षा विभाग निदेशालय ने फॉर्म-6 न भरने वाले निजी स्कूलों को फिर मौका दिया है। जिन निजी स्कूल ये फॉर्म नहीं भरा है वह इन्हें अब भर सकते हैं।
- संगीता बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी