{"_id":"643ee3ae37db39e4df02fb94","slug":"fraud-case-filed-against-the-owner-of-sarna-industries-fatehabad-news-c-21-1-109893-2023-04-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fatehabad News: सरना इंडस्ट्रीज की मालिक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Fatehabad News: सरना इंडस्ट्रीज की मालिक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
Wed, 19 Apr 2023 12:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 19 Apr 2023 12:08 AM IST
विज्ञापन
फतेहाबाद/टोहाना। टोहाना सदर पुलिस ने हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के मैनेजर रंगीराम की शिकायत पर गांव जमालपुर शेखां स्थित सरना इंडस्ट्रीज की मालिक सीमा रानी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में मैनेजर रंगीराम ने बताया कि खरीफ सीजन 2022-23 के दौरान सरना इंडस्ट्रीज को 2646.750 मिलियन टन कस्टमड मिल्ड राइस के लिए हरियाणा स्टेट वेयर हाउस द्वारा एग्रीमेंट किया था। सरना इंडस्ट्रीज की ओर से 1036.248 मिलियन टन धान मिलिंग के बाद एफसीआई को दिया जा चुका है, शेष 1610.502 मिलियन टन धान सीएमआर के लिए सरना इंडस्ट्रीज के परिसर में पड़ी है। अब टोहाना आढ़ती एसोसिएशन से पता चला है कि सरना इंडस्ट्रीज की संपत्ति को बेच दिया गया है। जो एजेंसी व इंडस्ट्री के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। जब तक इंडस्ट्री पूरा सीएमआर नहीं देती है, तब तक वह अपनी संपत्ति को गिरवी या किसी को उपहार में नहीं दे सकता। इंडस्ट्री मालिक ने मिलिंग कानून समझौते की अवहेलना की है। टोहाना सदर पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है।
विज्ञापन
पुलिस को दी शिकायत में मैनेजर रंगीराम ने बताया कि खरीफ सीजन 2022-23 के दौरान सरना इंडस्ट्रीज को 2646.750 मिलियन टन कस्टमड मिल्ड राइस के लिए हरियाणा स्टेट वेयर हाउस द्वारा एग्रीमेंट किया था। सरना इंडस्ट्रीज की ओर से 1036.248 मिलियन टन धान मिलिंग के बाद एफसीआई को दिया जा चुका है, शेष 1610.502 मिलियन टन धान सीएमआर के लिए सरना इंडस्ट्रीज के परिसर में पड़ी है। अब टोहाना आढ़ती एसोसिएशन से पता चला है कि सरना इंडस्ट्रीज की संपत्ति को बेच दिया गया है। जो एजेंसी व इंडस्ट्री के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। जब तक इंडस्ट्री पूरा सीएमआर नहीं देती है, तब तक वह अपनी संपत्ति को गिरवी या किसी को उपहार में नहीं दे सकता। इंडस्ट्री मालिक ने मिलिंग कानून समझौते की अवहेलना की है। टोहाना सदर पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है।
विज्ञापन