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Fatehabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Aug 2023 10:56 PM IST
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Four years in prison for molesting a minor
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग को जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास करने व अश्लील हरकतें करने के दोषी को चार साल की कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फतेहाबाद पुलिस ने इस संबंध में नाबालिग की मां की शिकायत पर 10 अगस्त 2021 को राहुल के खिलाफ अश्लील हरकत करने व पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि उसकी बेटी स्कूल से घर आ रही थी। इसी दौरान राहुल ने उसकी चुनरी खींचकर जबरन बाइक पर बैठाना चाहा। जब उसकी बेटी ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। अदालत ने राहुल को पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत दोषी मानते हुए उसे चार साल की कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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