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Fatehabad News: हेरोइन तस्करी के चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
Fri, 24 Jul 2026 01:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 24 Jul 2026 01:44 AM IST
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फतेहाबाद। हेरोइन तस्करी के एक मामले में चार दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी जगसीर सिंह उर्फ सोमी, नरेंद्र कुमार उर्फ नंदू, इंद्रजीत सिंह और इंद्रजीत पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है, यदि अभियुक्त जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामला सदर थाना फतेहाबाद में 13 मई 2018 को दर्ज हुआ था।
पुलिस ने इस मामले में कुल 75 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों की गहन समीक्षा की। इन साक्ष्यों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया।
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इस मामले की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने की। देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि पुलिस ने 75 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष ठोस सबूत पेश किए। इन्हीं सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है।
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न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है, यदि अभियुक्त जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामला सदर थाना फतेहाबाद में 13 मई 2018 को दर्ज हुआ था।
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पुलिस ने इस मामले में कुल 75 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों की गहन समीक्षा की। इन साक्ष्यों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया।
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इस मामले की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने की। देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि पुलिस ने 75 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष ठोस सबूत पेश किए। इन्हीं सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है।